Aurangabad News:( सुजीत कुमार सिंह) औरंगाबाद जिले में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए अहम निर्णय लिया है. जिला दण्डाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जिले के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों के संचालन समय में बदलाव संबंधी आदेश जारी किया है.
कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियां रहेंगी स्थगित
जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, निजी एवं सरकारी विद्यालयों तथा कोचिंग संस्थानों में कक्षा 8वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरह स्थगित रहेंगी.
वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए पूर्वाह्न 11:30 बजे के बाद किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि संचालित नहीं की जाएगी.
बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन सतर्क
जिला प्रशासन ने कहा है कि लगातार बढ़ते तापमान और लू की स्थिति बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है. ऐसे में विद्यार्थियों को सुरक्षित रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें तथा बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं.
22 मई से 27 मई तक प्रभावी रहेगा आदेश
जिला प्रशासन द्वारा जारी यह आदेश 22 मई 2026 से 27 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा. प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि तेज धूप और गर्म हवाओं के दौरान बच्चों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने दें तथा उन्हें पर्याप्त पानी, हल्का भोजन और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराएं.
अभिभावकों ने फैसले का किया स्वागत
इधर भीषण गर्मी के बीच जिला प्रशासन के इस फैसले से अभिभावकों ने राहत महसूस की है. लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ रही गर्मी और लू के कारण बच्चों का घर से बाहर निकलना जोखिम भरा हो गया था. प्रशासन का यह कदम बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है.
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