औरंगाबाद: अपहरण और छेड़खानी मामले में दोषी को डेढ़ साल की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Aurangabad News: औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने अपहरण और छेड़खानी के दोषी रंजीत राजवंशी को डेढ़ साल की जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उस पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया है. परिवार की दयनीय स्थिति देख न्यायाधीश भी हुए भावुक.

Aurangabad News: औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में जिला जज प्रथम विश्व विभूति गुप्ता ने टंडवा थाना कांड संख्या-58/08, जीआर-2312/08, एसटीआर-78/09, 44/23 में सजा के बिंदु पर महत्वपूर्ण सुनवाई करते हुए दोषी को सजा सुनाई है. सहायक जिला लोक अभियोजक (APP) रामनरेश प्रसाद ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त रंजीत राजवंशी को बीते 18 जून को ही इस कांड में दोषी ठहराया गया था और उसका बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था.

अलग-अलग धाराओं में सजा

गुरुवार को सजा के मुख्य बिंदु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने रंजीत राजवंशी को भादंवि की धारा-363 (अपहरण) के तहत एक साल छह माह की जेल और पांच हजार रुपये आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई. इसके साथ ही भादंवि की धारा 354 (छेड़खानी) के तहत दोषी को एक साल की कैद और पांच हजार रुपये का अलग से जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

भावुक हो उठे माननीय न्यायाधीश

मामले के संबंध में अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि कोर्ट में जब सजा की घोषणा हो रही थी, तब अभियुक्त, उसकी पत्नी तथा उसकी चार मासूम लड़कियां कोर्ट रूम में ही जज के सामने हाथ जोड़कर फूट-फूटकर रोने लगे. परिवार की दयनीय स्थिति और बच्चों को रोता देख न्यायाधीश भी काफी भावुक हो उठे. इसके बाद उन्होंने कानून की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला सुनाया.

शादी की नीयत से अपहरण

अधिवक्ता ने मामले की पृष्ठभूमि की जानकारी देते हुए बताया कि प्राथमिकी सूचक ने 15 अक्टूबर 2008 को टंडवा थाने में लिखित प्राथमिकी दर्ज कराई थी. दर्ज मामले में अभियुक्त पर सूचक की नाबालिग बेटी का शादी की नियत से जबरन अपहरण करने का गंभीर आरोप लगाया गया था. हालांकि, तकनीकी और पुलिसिया दबाव के कारण अपहृत बेटी 14 अगस्त 2008 को सुरक्षित अपने घर वापस लौट आई थी.

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Author: Sudhir kumar singh

Published by: Vikash Jha

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