Aurangabad Encroachment Drive (ओम प्रकाश) : दाउदनगर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-120 पर प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया. बताया गया कि एनएच-120 स्थित दाउदनगर-गोह-गयाजी रोड पर दाउदनगर के भखरुआं मोड़ से लेकर गोह प्रखंड की सीमा तक अवैध संरचनाओं, अतिक्रमण और सड़क किनारे की गई अवैध पार्किंग को हटाने की कार्रवाई की जा रही है. इसके लिए अतिक्रमित स्थान को पहले ही चिन्हित किया जा चुका है.
दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त दाउदनगर के राजस्व अधिकारी रोहित कुमार ने भखरुआं गयाजी रोड में चिन्हित स्थानों से अतिक्रमण को हटवाया. उनके साथ एनएच-120 के कनीय अभियंता केशव कुमार भी मौजूद रहे. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बीच-बीच में पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंचती रही.
एसडीओ ने प्रतिनियुक्त किए दंडाधिकारी, अवैध पार्किंग पर भी एक्शन
उल्लेखनीय है कि दाउदनगर एसडीओ अमित राजन द्वारा इस विशेष अभियान के सफल संचालन के लिए दाउदनगर के राजस्व अधिकारी रोहित कुमार को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है. उन्हें निर्देश दिया गया है कि निर्धारित क्षेत्र में अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण और पार्किंग को हटाते हुए अभियान की प्रगति से एसडीओ कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क की सुरक्षा, सुगम यातायात और आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
डीएम की बैठक में मिले निर्देश के बाद शुरू हुआ अभियान
जानकारी के अनुसार, जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स, औरंगाबाद की अध्यक्षता में बीते 27 मई को आयोजित बैठक की कार्यवाही में दाउदनगर अनुमंडल अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अवैध संरचनाओं, अतिक्रमण और पार्किंग को हटाए जाने का निर्देश अनुमंडल प्रशासन को दिया गया था. इसके आलोक में एनएच-139 औरंगाबाद-पटना मुख्य पथ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूर्व में की जा चुकी है और अब एनएच-120 पर यह कार्रवाई की गई है.
यातायात प्रभावित होने की शिकायतें मिल रही थीं
अब प्रशासन की नजर एनएच-120 पर है, जहां लंबे समय से सड़क किनारे अतिक्रमण और बेतरतीब पार्किंग के कारण यातायात प्रभावित होने की शिकायतें मिल रही थीं. प्रशासन ने संबंधित लोगों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लें, ताकि अभियान के दौरान किसी प्रकार की असुविधा या दंडात्मक कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़े.
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