रेनवाटर हार्वेस्टिंग अपनानेवाले को होल्डिंग टैक्स में मिलेगी छूट

औरंगाबाद : जल है, तो कल है. भू-गर्भ जल का घटता स्तर अब सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है. सरकारी स्तर पर इस समस्या को खत्म करने के लिए मुहिम चलायी जा रही है. इसके लिए जल-जीवन और हरियाली अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत शहरी क्षेत्र में रेनवाटर हार्वेस्टिंग […]

औरंगाबाद : जल है, तो कल है. भू-गर्भ जल का घटता स्तर अब सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है. सरकारी स्तर पर इस समस्या को खत्म करने के लिए मुहिम चलायी जा रही है. इसके लिए जल-जीवन और हरियाली अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत शहरी क्षेत्र में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनाने वाले मकान मालिकों को होल्डिंग टैक्स में सरकार पांच फीसदी की छूट मिलेगी. जिले के चार नगर निकायों में निजी भवनों को रेनवाटर हार्वेस्टिंग संरचना के निर्माण के लिए चिह्नित किया जा रहा है

इन भवनों पर हार्वेस्टिंग संरचना के निर्माण कराने के लिए मालिकों को नोटिस दिया जायेगा. नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर उन्हें भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग संरचना का निर्माण कराना होगा. ऐसा नहीं करने वाले मकान मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश नगर विकास विभाग ने निकायों को दिया है. आदेश में विभाग ने उनके मकानों को सीज करने की बात कही गयी है.
घरों का सर्वे कर भेजा जायेगा नोटिस
नगर पर्षद के इओ डॉ अमित कुमार ने बताया कि नगर पर्षद क्षेत्र में बने घरों का सर्वे करा कर सूची बनायी जा रही है. जल्द ही मकान मालिकों को नोटिस भेजा जायेगा. इस दिशा में पहल शुरू कर दी गयी है. जलस्तर को बरकरार रखने में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लाभदायक साबित हो सकता है. सरकार की प्राथमिकता सूची में भी यह योजना है.
गूगल मैप से चिह्नित किये जा रहे भवन
रेनवाटर हार्वेस्टिग संरचना के लिए सूचीबद्ध भवनों को गूगल व जीआईएस मैप के माध्यम से चिह्नित किया जा रहा है. सूची में ऐसे भवनों को शामिल किया गया है, जिनकी छत का आकार 500 वर्ग मीटर से अधिक है या फिर जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है.
सूची बद्ध भवनों में निजी व्यावसायिक भवन, कोचिंग संस्थान, निजी विद्यालय, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम आदि शामिल है. इन भवनों पर प्रत्येक सौ वर्ग मीटर के अनुसार छह घनमीटर के हिसाब से रेनवाटर हार्वेस्टिंग संरचना का निर्माण कराया जायेगा.
रिचार्ज पीट को छोटे-छोटे कंकड़ों, ईंट की जाली या नदी के बालू से भरा जाना है. संरचना का निर्माण कर इसे जालीदार कंक्रीट स्लैब से ढंका जायेगा. विभाग के सूत्रों की मानें, तो चिह्नित भवनों पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग संरचना का निर्माण कराने वाले मकान मालिकों को होल्डिंग टैक्स में पांच फीसदी की छूट दी जायेगी.
छूट लेने के लिए मकान मालिकों को रेनवाटर हार्वेस्टिंग संरचना निर्माण का प्रमाण पत्र देना होगा. नगर पर्षद द्वारा उनके दावों की जांच की जायेगी. इसके बाद ही उन्हें छूट का लाभ दिया जायेगा. इससे पहले चिह्नित भवनों पर संरचना के निर्माण कराने के लिए नगर पर्षद द्वारा मकान मालिकों को नोटिस दिया जायेगा. नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर संरचना का निर्माण कराना होगा.

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