समान खरीदते समय दुकानदार से लें पक्की रशीद : रीता घोष
दुकानदार से रशीद मांगना आपका अधिकार
अररिया. बुधवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यकम की अध्यक्षता वरीय अधिवक्ता सह जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (जिला उपभोक्ता फोरम) की महिला सदस्या रीता कुमारी घोष ने की. अपने अध्यक्षीय भाषण में महिला सदस्या रीता कुमारी घोष ने कहा कि उपभोक्ता को दुकान से कोई भी सामान अथवा वस्तु खरीदने के बाद निश्चित रूप से दुकानदार से खरीदे गए समान का पक्का बिल जरूर ले लेना चाहिए. पक्की रशीद बिल रहने से उपभोक्ताओं को बहुत ही फायदा मिलता है. उन्होंने उपस्थित पदाधिकारी, अधिवक्ता, उपभोक्ता फोरम कर्मियों सहित उपभोक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप बाजारों से जो भी सामान खरीदते हैं व उस समान में गड़बड़ी पायी जाती है. दुकानदार समान की बदली करने में आनाकानी करता है या खराब सामान के बदले लिए गए राशि की वापसी नहीं करते हैं तो आप दुकानदार से प्राप्त पक्की रशीद या बिल के सहारे उपभोक्ता फोरम की शरण में जाकर उचित दावा कर मुआवजे की राशि प्राप्त कर सकते हैं. वैध दस्तावेज रहने पर ही जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता है. मौके पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के पुरुष सदस्य डॉ अमर नाथ झा ने भी कहा कि अपने संबोधन में कहा कि छोटी सी छोटी वस्तु से बड़ी से बड़ी वस्तु खरीदते समय उपभोक्ता को चाहिए कि वे दुकानदारों से पक्की रशीद या बिल अवश्य लें. पक्की रशीद रहने से उपभोक्ता अपनी बातों को बड़े ही आसान तरीके से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में रख सकते हैं. मौके पर जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व उपाध्यक्ष असित कुमार वर्मा, अधिवक्ता विनीत प्रकाश, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के यूडीसी मो अरशद अली, एलडीसी सर्जन कुमार सिंह, डीएमए बिमल किशोर दास व आफिस अटेंडेड श्वेता सागर सहित सैकड़ों उपभोक्ता मौजूद थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
