सहरसा : व्यवहार न्यायालय में एडीजे सत्येंद्र नाथ ठाकुर ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसले में तिहरे हत्याकांड के बारह दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनायी. वहीं सलखुआ थाना कांड संख्या 131/09 में दो आरोपी मुकेश यादव व साधो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. कोर्ट ने सुनयना देवी, लीला, कृष्णशंकर, लालो, योगेंद्र, नंद किशोर, भुकुर, अभय, उदय, सुकेश व अन्य को उम्र कैद की सजा दी.
12 आरोपियों को आजीवन कैद
सहरसा : व्यवहार न्यायालय में एडीजे सत्येंद्र नाथ ठाकुर ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसले में तिहरे हत्याकांड के बारह दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनायी. वहीं सलखुआ थाना कांड संख्या 131/09 में दो आरोपी मुकेश यादव व साधो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. कोर्ट ने सुनयना देवी, लीला, कृष्णशंकर, […]
