राज्य संघ में नौ साल तक पदाधिकारी रहा शख्स बीसीसीआई में पद संभाल सकता है : SC

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी राज्य क्रिकेट संघ में नौ साल तक पदाधिकारी रहने वाले किसी व्यक्ति को बीसीसीआई में कोई पद संभालने के अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता. न्यायालय ने यह भी कहा कि इसी तरह बीसीसीआई में नौ साल तक पदाधिकारी रहने वाले शख्स को राज्य क्रिकेट […]

By Prabhat Khabar Print Desk | March 25, 2017 10:12 AM

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी राज्य क्रिकेट संघ में नौ साल तक पदाधिकारी रहने वाले किसी व्यक्ति को बीसीसीआई में कोई पद संभालने के अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता. न्यायालय ने यह भी कहा कि इसी तरह बीसीसीआई में नौ साल तक पदाधिकारी रहने वाले शख्स को राज्य क्रिकेट संघ में कोई पद संभालने के अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता.

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 20 जनवरी के न्यायालय के आदेश के बाद बीसीसीआई के एक पदाधिकारी की पात्रता के बाबत ‘‘संदेह पैदा किए गए”. न्यायालय ने 20 जनवरी के आदेश में कहा था कि किसी व्यक्ति को बीसीसीआई या राज्य संघों से अयोग्य करार दिया जा सकता है, यदि उसने नौ साल तक पद संभाला हो.

पीठ ने यह स्पष्टीकरण उस वक्त दिया जब रेलवे, सेवाओं और विश्वविद्यालय संघों की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय की ओर से नियुक्त प्रशासकों की समिति ने दावा किया था कि इस मुद्दे पर अदालत का आदेश ‘‘स्पष्ट” नहीं है.
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की सदस्यता वाली पीठ ने कहा, ‘‘स्पष्टीकरण वाले आदेश का मतलब यह है कि यदि किसी पदाधिकारी ने बीसीसीआई में नौ साल पूरे कर लिए हैं तो वह बीसीसीआई का पदाधिकारी बनने के लिए अयोग्य हो जाएगा.” पीठ ने कहा, ‘‘इसी तरह, यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य संघ में नौ साल तक किसी स्तर पर पदाधिकारी रहता है तो वह राज्य संघ के किसी पद को संभालने या उससे जुड़ा चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएगा.”

Next Article

Exit mobile version