Vote Chori: 10 दिन के भीतर… राहुल गांधी को चुनाव आयोग की दो-दो नोटिस

Vote Chori: राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ बयान पर चुनाव आयोग ने हरियाणा और महाराष्ट्र से नोटिस जारी किया. 10 दिनों में हस्ताक्षरित शपथ पत्र मांगा गया है. आयोग ने आरोपों को झूठा बताया और जवाब न मिलने पर माफी की चेतावनी दी है.

By Shashank Baranwal | August 11, 2025 7:43 AM

Vote Chori: लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को हरियाणा और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने नोटिस जारी किया है. यह नोटिस उनके हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों के बाद की गई है. निर्वाचन अधिकारियों ने नोटिस जारी कर राहुल गांधी को 10 दिनों के भीतर हस्ताक्षर के साथ शपथ पत्र जमा करने को कहा है.

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की मांग

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सांसद राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है. नोटिस में राहुल गांधी से अनुरोध किया गया है कि वे हस्ताक्षर के साथ 10 दिनों के भीतर शपथ पत्र जमा करें. जिससे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा सके.

महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जारी की नोटिस

इसके अलावा, राहुल गांधी को महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी नोटिस जारी किया है. इस दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी को से अनुरोध किया है कि वे हस्ताक्षरित घोषणा या शपथ 10 दिनों के भीतर कार्यालय को वापस कर दें, जिससे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा सके.

निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी को आरोपों को बताया झूठे

उधर भारत निर्वाचन आयोग ने भी राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप को खारिज कर दिया है. ECI ने X पर पोस्ट शेयर कर कहा कि राहुल गांधी के बयान झूठे और भ्रामक है. आयोग ने मांग की है कि राहुल गांधी मतदाता पंजीकरण अधिनियम 1960 के 20(3)(b) के तहत शपथ पत्र जमा करें. अगर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो यह माना जाएगा कि उन्हें अपने विश्लेषण और निष्कर्षों पर विश्वास नहीं है और वे बेतुके आरोप लगा रहे हैं. इसके अलावा, चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसी स्थिति में उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए.