Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोबारा पोस्टमार्टम कराने की अनुमति दे दी है. पीड़ित पक्ष के वकील अंकुर पांडे ने बताया कि हाई कोर्ट ने एम्स निदेशक को निर्देश दिया है कि दिल्ली से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भोपाल पहुंचे और एम्स भोपाल में रखे ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करे. यह आदेश ऐसे समय आया है जब दो दिन पहले भोपाल की एक अदालत ने ट्विशा के परिजनों की दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी.
समर्थ सिंह ने वापस ली अग्रिम जमानत की अर्जी
वहीं, ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह ने अपनी अग्रिम जमानत की याचिका वापस ले ली है. ट्विशा की मौत के बाद से ही समर्थ सिंह फरार है. आरोपी समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 30 हजार रुपये के नकद इनाम की घोषणा भी की है.
सीबीआई करेगी मामले की जांच
भोपाल के ट्विशा शर्मा मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी. मध्यप्रदेश सरकार ने उसके परिवार की मांग पर सीबीआई जांच की सिफारिश की है.
13 मई से एम्स भोपाल की मोर्चरी में रखा है ट्विशा का शव
ट्विशा शर्मा के शव का पहला पोस्टमार्टम 13 मई को भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में किया गया था. तभी से शव एम्स की मोर्चरी में रखा हुआ है. ट्विशा के परिजन लगातार एम्स दिल्ली में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रहे थे.
गिरिबाला सिंह की जमानत को चुनौती
ट्विशा शर्मा के पिता ने सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी गिरिबाला सिंह को दी गई जमानत को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने नोटिस जारी किया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी. सुनवाई के दौरान यह तय किया जाएगा कि गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द की जाए या नहीं और जमानत देने में क्या कानूनी कमियां रहीं.
12 मई को ससुराल में मिली थी ट्विशा की लाश
ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके स्थित अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं. पीड़िता के परिवार ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है. वहीं सिंह परिवार का दावा है कि ट्विशा ड्रग्स की आदी थी.
ट्विशा के पति और सास के खिलाफ मामला दर्ज
पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह, सास और पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2), 85 और 3(5) के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है.
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