SC का आदेश, लॉकडाउन के दौरान देश के सभी अदालतों में होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई

Coronavirus के खतरे को देखते हुए Supreme court ने देश के सभी अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुनवाई की इजाजत दे दी है. चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बैंच ने इसको लागू करने के लिए सभी हाईकोर्ट से गाइडलाइन बनाने के लिए भी कहा है. बैंच ने कहा कि ऐसा विकल्प तैयार किया जाये, जिससे आगे भी सुचारू से चलाया जा सके.

नयी दिल्ली : कोरोनावायस के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुनवाई की इजाजत दे दी है. चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बैंच ने इसको लागू करने के लिए सभी हाईकोर्ट से गाइडलाइन बनाने के लिए भी कहा है. बैंच ने कहा कि ऐसा विकल्प तैयार किया जाये, जिससे आगे भी सुचारू से चलाया जा सके.

जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल नागेश्वर राव की तीन सदस्यीय बैंच ने देश के सभी कोर्ट के चल रहे कामकाज पर स्वत: संज्ञान लेते हुए यह फैसला दिया है. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन से अदालतों की कामकाज प्रभावित न हो, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए.

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अदालत ने आगे कहा कि सुनवाई के दौरान अगर किसी पक्ष को दिक्कत हो रही हो या वे अपनी बात नहीं रख पा रहे हों तो, अदालत को इसकी सूचना तुरंत दें वरना बाद यह दलील नहीं माना जायेगा. अदालत ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सबूत रिकॉर्ड नहीं किया जायेगा. सबूत रिकॉर्ड का काम जज के सामने होगा.

अदालत ने अपने आदेश में आगे कहा कि सबूत जुटाने या रिकॉर्ड का काम अदालत में होगा और इस दौरान अदालत में कम लोग ही उपस्थित होंगे. अगर जज को लगे कि भीड़ बढ़ गयी है, तो वे सुनवाई आगे भी बढ़ा सकते हैं.

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा, सामाजिक दूरियां करने के दिशा-निर्देशों और सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशानिर्देशों के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा सभी उपाय किए जाएंगे. उच्च न्यायालयों को सामाजिक दूरी के लिए उपायों को नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया जाता है.

जस्टिस चंद्रचूड़ ने की थी समीक्षा- इससे पहले, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और ई सीमिति के प्रमुख डी वाई चंद्रचूड़ ने देश सभी अदालत के जजों के साथ बैठक कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई पर समीक्षा की थी, जिसके बाद आज इस मामले में फैसला दिया गया है.

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Author: AvinishKumar Mishra

Published by: Prabhat Khabar

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