Home Delivery Liquor: घर बैठे मंगा सकते हैं शराब, जानें क्या है नियम

सरकार ने आबकारी (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार आज से L-13 लाइसेंस धारकों को अपने ग्राहकों के घर तक शराब पहुंचाने की इजाजत दे दी है. घर पर शराब मंगाने के लिए आपको मोबाइल ऐप या ऑनलाइन जाना होगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 11, 2021 10:39 AM

अब शराब की भी होम डिलीवरी शुरू हो गयी है. झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों की सूची में अब देश की राजधानी दिल्ली का भी नाम शामिल हो गया है सरकार ने इसकी इजाजत दे दी गयी है. आज से विक्रेता इसके लिए लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं

सरकार ने आबकारी (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार आज से L-13 लाइसेंस धारकों को अपने ग्राहकों के घर तक शराब पहुंचाने की इजाजत दे दी है. घर पर शराब मंगाने के लिए आपको मोबाइल ऐप या ऑनलाइन जाना होगा.

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वेबसाइट और ऐप्स के जरिये ही शराब का आर्डर दिया जा सकेगा. सरकार ने नियमों में यह स्पष्ट किया है कि हॉस्टल जहां छात्र रहते हैं वहां, दफ्तर और किसी संस्थान में इसे डिलीवर नहीं किया जा सकेगा. छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, झारखंड, ओडिशा ऐसे राज्यों में शामिल हैं जहां शराब की होम डिलिवरी की इजाजत है.

जिन्हें भी शराब डिलीवरी के लिए लाइसेंस दिया जायेगा वो अपने इलाके का इस्तेमाल शराब पीने के लिए नहीं दे सकते. इस बात का उन्हें विशेष ध्यान रखना होगा कि शराब खरीद कर वहीं पर ना पी जा रही है. खास बात यह है कि सिर्फ एल – 13 लाइसेंस वाले ही शराब की डिलीवरी कर सकेंगे सभी दुकानों को इसकी इजाजत नहीं मिलेगी.

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पहले भी कई राज्यों में शराब की होम डिलीवरी की इजाजत थी लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान दिल्ली में लॉकडाउन लगा और जब अनलॉक के दौरान शराब की दुकानें खुली तो लंबी – लंबी कतार लग गयी. शराब की दुकान पर हो रही भीड़ पर कोर्ट ने भी टिप्पणी करते हुए कहा था कि सरकार को ऑनलाइन शराब डिलीवरी को लेकर सोचना चाहिए. दिल्ली सरकार ने लंबे विचार विमर्श के बाद घर तक शराब पहुंचाने का फैसला लिया है.

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