PNB Scam : मेहुल चोकसी लगा करारा झटका, 23 जुलाई तक टली दूसरी जमानत याचिका पर सुनवाई

जाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में मेहुल चोकसी ने अभी दो दिन पहले ही डोमानिका हाईकोर्ट में जमानत के लिए दूसरी बार याचिका दायर की थी. उसने देश में अपने अवैध तरीके से प्रवेश करने के मामले में दोबारा डोमिनिका हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी. हालांकि, चोकसी को इससे पहले दो मौकों पर इसी मामले में अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया था.

By Prabhat Khabar Print Desk | July 6, 2021 10:52 PM

PNB Scam case : पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले (PNB Scam case) के आरोपी और भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के रिश्तेदार मेहुल चोकसी को डोमानिका हाईकोर्ट से एक बार फिर करारा झटका लगा है. चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने मंगलवार की देर रात समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि डोमानिका हाईकोर्ट ने चोकसी की ओर से जमानत के लिए दूसरी दफा दायर याचिका पर सुनवाई फिलहाल टाल दी है. अदालत अब इस मामले में आगामी 23 जुलाई को सुनवाई करेगी.

बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में मेहुल चोकसी ने अभी दो दिन पहले ही डोमानिका हाईकोर्ट में जमानत के लिए दूसरी बार याचिका दायर की थी. उसने देश में अपने अवैध तरीके से प्रवेश करने के मामले में दोबारा डोमिनिका हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी. हालांकि, चोकसी को इससे पहले दो मौकों पर इसी मामले में अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया था.

इससे पहले जून में डोमिनिकन मजिस्ट्रेट की अदालत ने चोकसी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. ऊपरी अदालत ने भी भारत के भगोड़े अपराधी को इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया कि वह रास्ता भटक गया है.

बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों रुपये के घोटाले के सिलसिले में भारत का वांछित अपराधी मेहुल चोकसी रहस्यमय तरीके से बीते 23 मई 2021 को एंटीगुआ और बारबुडा से लापता हो गया, जहां वह 2018 से एक नागरिक के रूप में रह रहा था. बाद में उसे अवैध तरीके से प्रवेश के लिए पड़ोसी डोमिनिका की हिरासत में लिया गया और उसे एक प्रतिबंधित अप्रवासी माना गया. भारत के भगोड़े अपराधी का दावा है कि उसका जबरन अपहरण करने के बाद यहां लाया गया.

Next Article

Exit mobile version