Follow Indian Flag Code: स्वतंत्रता दिवस से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भारतीय ध्वज संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है.
सभी राज्यों के सचिवों को भेजा गया निर्देश
मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे संदेश में कहा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने से जुड़े नियमों और प्रावधानों की जानकारी आम लोगों के साथ-साथ कई सरकारी संस्थानों और एजेंसियों में भी पर्याप्त नहीं है. इसलिए ध्वज संहिता के नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए.
कागज के तिरंगे का सम्मान करने की अपील
गृह मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के दौरान लोग कागज से बने तिरंगे का इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद इसका ख्याल रखें कि इन्हें जमीन पर नहीं फेंका जाए और न ही अनादर की स्थिति में छोड़ा जाए.
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इन नियमों का रखना होगा ध्यान
मंत्रालय ने ध्वज संहिता के प्रमुख नियमों को भी बाताया है, जिसमें बताया है कि राष्ट्रीय ध्वज को किसी अन्य झंडे के साथ एक ही ध्वजदंड पर नहीं फहराया जा सकता. इसके साथ ही किसी भी अन्य झंडे या पताका को तिरंगे से ऊंचा, बराबर या उसके ऊपर नहीं लगाया जा सकता. यह भी बताया गया कि ध्वज संहिता के भाग-3 की धारा-9 में उल्लेखित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल जैसे गणमान्य व्यक्तियों को छोड़कर किसी अन्य वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाया जा सकता.
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गृह मंत्रालय ने राज्यों से अपील की है कि स्वतंत्रता दिवस सहित सभी राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान ध्वज संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हर स्तर पर बना रहे.
