सरकार ने एडवांस बुकिंग कराने के बावजूद लॉकडाउन (Lockdown) के चलते हवाई यात्रा नहीं करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) डीजीसीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि लॉकडाउन के पहले दो चरणों यानी 25 मार्च से 3 मई के बीच के एयरलाइन टिकट (घरेलू, अंतरराष्ट्रीय) का पूरा रिफंड किया जाएगा. घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय और विदेशी एयरलाइनों में लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए टिकटों के लिए पूरा रिफंड करने की बात कोर्ट में कही गयी है.
डीजीसीए ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए टिकटों के लिए एयरलाइनों द्वारा 15 दिनों के भीतर पूरी राशि वापस दी जानी चाहिए, और यदि कोई एयरलाइन वित्तीय संकट में है और ऐसा करने में असमर्थ है तो उसे 31 मार्च, 2021 तक यात्रियों की पसंद की यात्रा क्रेडिट शेल प्रदान किया जाना चाहिए. घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय और विदेशी एयरलाइनों में लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए टिकटों के लिए पूर्ण राशि वापस करने का प्रस्ताव दिया गया है.
इससे पहले क्रेन्द्र सरकार ने विमानन कंपनियों को अप्रैल में ही आदेश दिया था कि वे यात्रियों को टिकट का पूरा पैसा तीन हफ्ते में वापस करें. बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन को 14 अप्रैल को समाप्त होने के बाद सस्ती उड़ान सेवा देने वाली विमानन कंपनियों ने आगामी 15 अप्रैल से हवाई यात्रा के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी थी. हालांकि, कंपनियों ने यह भी कहा था कि टिकटों की बुकिंग की शुरू करने की डेट में नागर विमानन नियामक डीजीसीए की ओर से नया दिशानिर्देश आने के बाद बदलाव किया जा सकता है.
