दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के नियम तोड़े तो होगी पांच साल की सजा, एक करोड़ का जुर्माना

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों चिंतित है. अब केंद्र सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अध्यादेश के जरिये नया कानून लागू कर दिया है. इस कठोर कानून में नियमों के उल्लंन पर पांच साल की सजो और एक करोड़ रुपये का जुर्माना है या फिर दोनों हो सकता है.

By Prabhat Khabar Print Desk | October 29, 2020 5:51 PM

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों चिंतित है. अब केंद्र सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अध्यादेश के जरिये नया कानून लागू कर दिया है. इस कठोर कानून में नियमों के उल्लंन पर पांच साल की सजो और एक करोड़ रुपये का जुर्माना है या फिर दोनों हो सकता है.

राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

कानून और न्याय मंत्रालय ने अध्यादेश जारी करते हुए जानकारी दी है कि इसे कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड अजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020 का नाम दिया गया है. यह नया कानून राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और सटे इलाकों में लागू किया गया है. राष्ट्रपति ने इस नये कानून के अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं.

कहां कहां बदल सकते हैं नियम

इस अध्यादेश के आधार पर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का असर जिन दूसरे राज्यों की वजह से प्रभावित होता है वहां इसका असर हो सकता है इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर के इलाके शामिल है. केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि दिल्ली की हवा साफ तभी रह सकती है जब इन इलाकों में भी प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सकेगा.

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इस नये कानून का सख्ती से पालन हो इसके लिए कमीशन का गठन भी किया जाना है. इस कमीशन में 20 सदस्यों की एक टीम होगी जो आदेश जारी करेगी. इन निर्देशों का उल्लंघन अपराध माना जायेगा जिसके लिए पांच साल तक की सजा हो सकती है या एक करोड़ का जुर्माना या फिर दोनों

Posted By – Pankaj Kumar Pathak

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