Delhi riots : दिल्ली दंगा 2020 के मुख्य आरोपी शरजील इमाम और उमर खालिद ने दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में यी जमानत याचिका दाखिल की है. शरजील इमाम की पिछली जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी, 2026 को खारिज कर दिया था. ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है, मामले की सुनवाई 4 जुलाई को होनी है.
6 साल से हिरासत में हैं, केस की सुनवाई में नहीं हुई कोई प्रगति
शरजील इमाम और उमर खालिद की याचिकाओं में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी पिछली जमानत याचिका खारिज किए जाने के छह महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद मुकदमे की सुनवाई में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है.अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुमेध सैनी के समक्ष दायर इन नयी याचिकाओं पर अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई चार जुलाई के लिए निर्धारित कर दी है. जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जबकि पांच अन्य आरोपियों को राहत दे दी थी.
शरजील और उमर पर मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की बेंच ने कहा था कि यूएपीए (Unlawful Activities Prevention Act) के तहत उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है. न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की थी कि मामले के सभी आरोपी साजिश में एक समान भूमिका में नहीं हैं. इसी वजह से कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी थी.उमर खालिद, शरजील इमाम और कई अन्य लोगों के खिलाफ यूएपीए और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. उन पर फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है.
दिल्ली दंगा में मारे गए थे 53 लोग
सीएए और एनआरसी के विरोध के दौरान भड़की हिंसा में दिल्ली में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे. आरोपियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के दो सितंबर के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें साजिश मामले में उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं.
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