Delhi Pollution: PUC सर्टिफिकेट जरूरी, नहीं तो फ्यूल नहीं, जानें आखिर क्या है ये और कैसे बनता है PUC?

Delhi Pollution: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते No PUC No Fuel नियम लागू है. अब बिना PUC सर्टिफिकेट वाहन चालकों को पेट्रोल-पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा. जानें PUC क्या है और इसे कैसे बनवाया जाता है.

By Ayush Raj Dwivedi | December 19, 2025 12:54 PM

Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की सांस लेना मुश्किल कर दिया है. हालात बिगड़ते देख एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने GRAP-4 की पाबंदियां लागू की थीं, लेकिन हवा अब भी साफ नहीं हुई. इसके बाद दिल्ली सरकार ने और सख्त कदम उठाते हुए No PUC, No Fuel नियम लागू कर दिया है.

No PUC, No Fuel का असर

अब बिना PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा. पहले पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, उसके बाद ही पेट्रोल या डीजल दिया जाएगा. नियम लागू होने के पहले ही दिन, 17 और 18 दिसंबर के बीच दिल्ली में 61,000 से ज्यादा PUC सर्टिफिकेट बनवाए गए. वहीं बिना वैलिड सर्टिफिकेट के 3,700 से अधिक वाहनों के चालान काटे गए.

BS-III और BS-IV वाहनों पर रोक

नए नियमों के तहत BS-III और BS-IV वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रोक लगा दी गई है. इसका मकसद सड़क पर पुराने और ज्यादा धुआं छोड़ने वाले वाहनों की संख्या कम करना है.

PUC सर्टिफिकेट क्या है?

PUC सर्टिफिकेट यह सुनिश्चित करता है कि आपकी गाड़ी से निकलने वाला धुआं निर्धारित सीमा के अंदर है. यह सरकारी मान्यता प्राप्त एमिशन टेस्ट सेंटर से जारी किया जाता है. इसके बिना गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है.

PUC सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं?

आप अपनी गाड़ी किसी नजदीकी ऑथराइज्ड एमिशन टेस्ट सेंटर या पेट्रोल पंप पर बने PUC सेंटर पर ले जाएं. वहां मशीन से गाड़ी का धुआं टेस्ट किया जाता है और अगर वाहन मानकों पर खरा उतरता है तो आपको डिजिटल PUC सर्टिफिकेट मिल जाता है.

PUC बनवाने में खर्च

आमतौर पर PUC सर्टिफिकेट बनवाने का खर्च 60 से 100 रुपये तक होता है, जो वाहन के फ्यूल टाइप पर निर्भर करता है.

PUC सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड

PUC सर्टिफिकेट पूरी तरह ऑनलाइन नहीं बनवाया जा सकता, क्योंकि इसके लिए वाहन का फिजिकल टेस्ट जरूरी है. हालांकि टेस्ट के बाद जारी डिजिटल सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के आखिरी पांच अंक डालें. फिर सर्टिफिकेट स्क्रीन पर दिखेगा, जिसे डाउनलोड या प्रिंट किया जा सकता है.