Delhi Air Pollution: दिल्ली में सांस लेना मुश्किल, AQI 497 तक पहुंचा; आंखों में जलन और दम घुटने की शिकायत

Delhi Air Pollution: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया. वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 497 तक पहुंच गया है. वायु प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है. दम घुटने और आंखों में जलन की शिकायत लोग कर रहे हैं.

By ArbindKumar Mishra | December 14, 2025 4:18 PM

Delhi Air Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुका है. जिसके बाद दिल्ली-एनसीआर में GRAP-IV लागू कर दिया गया है. इसके बावजूद औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 461 रहा. जो गंभीर श्रेणी में आता है. बवाना में सबसे अधिक 497, नरेला में 492, ओखला फेज 2 में 474 दर्ज किया गया. अशोक विहार में 493, आईटीओ 483, डीटीयू 495 और नेहरू नगर में AQI 479 दर्ज किया गया.

क्या कहना है स्थानीयों का?

वायु प्रदूषण पर जलगांव के सुरेश का कहना है, अच्छी हवा की क्वालिटी और साफ माहौल हेल्दी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं. हेल्दी जिंदगी के लिए AQI 100-120 के आसपास होना चाहिए, लेकिन दिल्ली में यह ज्यादातर 300 से ज्यादा रहता है. इसकी वजह से बुजुर्गों और छोटे बच्चों को बहुत दिक्कतें होती हैं.

GRAP-IV पर पर्यावरणविद् ने क्या कहा?

दिल्ली में लागू किए गए GRAP-IV पर पर्यावरणविद् भवरीन कंधारी ने कहा, जैसा कि हम जानते हैं, GRAP एक रिएक्टिव उपाय है. भयानक आंकड़े देखने के बाद GRAP-IV लागू किया गया है. पिछले कुछ सालों में जो किया गया है, पॉलिसी बनाने वालों ने जो फैसले लिए हैं, यह उसी का नतीजा है जो हम देख रहे हैं; यह रातों-रात की स्थिति नहीं है. कुछ दिनों बाद, जब AQI के आंकड़े कम होंगे, तो GRAP हटा दिया जाएगा. यह समाधान नहीं है.

सभी स्कूलों को हाईब्रिड मोड पर कराने का निर्देश

बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए, दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने शनिवार को सभी स्कूलों को नौवीं और 11वीं की पढ़ाई ‘हाईब्रिड मोड’ पर कराने का निर्देश दिया.

घने कोहरे की वजह से वाहनों की गति सीमा घटा दी गई

गौतमबुद्ध नगर के पुलिस उपायुक्त (यातायात) डॉ प्रवीण रंजन ने बताया कि कोहरे की संभावना के कारण जिले में विभिन्न राजमार्गों पर वाहनों की गति सीमा घटा दी गई है, और यह व्यवस्था सोमवार से लागू होगी. उन्होंने कहा, 15 दिसंबर रात 12 बजे से यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों की गति सीमा 100 किलोमीटर से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है, जबकि भारी वाहनों के लिए यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गई है. यह आदेश 15 फरवरी तक लागू रहेगा. उन्होंने बताया कि नोएडा एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों के लिए गति सीमा 75 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है. इसी तरह, एलिवेटेड मार्ग पर हल्के वाहनों की गति सीमा 50 और भारी वाहनों की 40 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है.

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