Consumer Affairs: ई-कॉमर्स की मनमानी पर सरकार का एक्शन, हेल्पलाइन से उपभोक्ताओं को राहत
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) के कारण देश भर में उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी, समयबद्ध निपटान करने में मदद मिल रही है. मंत्रालय के अनुसार 25 अप्रैल से 26 दिसंबर 2025 तक 8 महीने के दौरान हेल्पलाइन द्वारा 31 क्षेत्रों में 67265 उपभोक्ता शिकायतों का समाधान किया गया और उपभोक्ताओं को 45 करोड़ रुपये की राशि वापस दिलाने में मदद मिली.
Consumer Affairs: व्यापार के बदलते तरीके और ई-कॉमर्स कंपनियों के बढ़ते बाजार को देखते हुए उपभोक्ता अधिकार को सुनिश्चित करना जरूरी है. उपभोक्ताओं के अधिकार को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) द्वारा देश भर में उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी, समयबद्ध निपटान करने में मदद मिल रही है.
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार 25 अप्रैल से 26 दिसंबर 2025 तक 8 महीने के दौरान हेल्पलाइन ने 31 क्षेत्रों में 67265 उपभोक्ता शिकायतों का समाधान किया और उपभोक्ताओं को 45 करोड़ रुपये की राशि वापस दिलाने में मदद मिली. उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत मुकदमेबाजी से पहले एनसीएच विवादों के त्वरित, किफायती और सौहार्दपूर्ण समाधान को सक्षम बनाने का काम करती है ताकि उपभोक्ता आयोगों पर बोझ अधिक नहीं हो.
ई-कॉमर्स और यात्रा, पर्यटन क्षेत्र में सबसे ज्यादा शिकायतें
सबसे अधिक शिकायत ई -कॉमर्स क्षेत्र में मिली. इस क्षेत्र में हेल्पलाइन पर 39965 शिकायत मिली और उपभोक्ताओं को 32 करोड़ रुपये की राशि वापस करने में मदद मिली. इसके बाद यात्रा और पर्यटन क्षेत्र का स्थान रहा जिसमें 4050 शिकायतें दर्ज की गई और 3.5 करोड़ रुपये की राशि वापस हुई. ई-कॉमर्स क्षेत्र से संबंधित शिकायतें देश के सभी हिस्सों महानगरों से लेकर दूरस्थ और कम आबादी वाले क्षेत्र भी मिले. यह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की राष्ट्रव्यापी पहुंच को दिखाता है.
कई भाषाओं में हेल्पलाइन पर है शिकायत करने की सुविधा
यह हेल्पलाइन देशभर के उपभोक्ताओं के लिए मुकदमेबाजी से पहले ही शिकायतों के निवारण के लिए एक प्रमुख केंद्र के तौर पर उभरा है. उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1915 के जरिये 17 भाषाओं में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. यह शिकायत एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (आईएनजीआरएएम) के जरिये भी दर्ज की जा सकती हैं. यह एक सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम केंद्रीय पोर्टल है और इसके लिए कई माध्यम उपलब्ध हैं.
उपभोक्ता व्हाट्सएप (8800001915), एसएमएस (8800001915), ईमेल, एनसीएच ऐप, वेब पोर्टल और उमंग ऐप के जरिये भी शिकायत कर सकते हैं. विभाग उपभोक्ता संरक्षण तंत्र को मजबूत करने और सभी उपभोक्ताओं से अपने अधिकारों की रक्षा करने और तय समय में शिकायतों के निपटारे के लिए हेल्पलाइन का उपयोग करने पर जोर दे रहा है. इससे उपभोक्ता अधिकार को सुरक्षित करने में मदद मिल रही है.
