कोयला घोटाला: आरोपियों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक विशेष अदालत ने एक कोयला खान आवंटन मामले में आरोपियों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जिसमें आरोपी कंपनी झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (जेआईपीएल) और इसके दो निदेशकों आर एस रुंग्टा और आर सी रुंग्टा पर मुकदमा चल रहा है. विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पराशर ने […]

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक विशेष अदालत ने एक कोयला खान आवंटन मामले में आरोपियों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जिसमें आरोपी कंपनी झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (जेआईपीएल) और इसके दो निदेशकों आर एस रुंग्टा और आर सी रुंग्टा पर मुकदमा चल रहा है.

विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पराशर ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 26 नवंबर रखी है जबकि आरोपी गवाहों की सूची अदालत में पेश करेंगे जिनका वे अपने बचाव में उपयोग करना चाहते हैं. बयान दर्ज करने के दौरान आरोपियों ने अदालत के सामने अपने निर्दोष होने का दावा किया है और सीबीआई द्वारा अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन किया.

यह कोयला घोटाले का पहला मामला है जो अंतिम चरण में पहुंच रहा है क्योंकि आरोपियों के बयान दर्ज करने के बाद अदालत बचाव पक्ष के बयान दर्ज करेगी जिसके बाद अंतिम जिरह हो सकती है. अदालत ने 3 जून को अभियोजन पक्ष के बयान दर्ज करने के साथ सुनवाई शुरू की थी जो 30 अक्तूबर को पूरी हुई. वरिष्ठ लोक अभियोजक ए.पी. सिंह ने सीबीआई के मामले को मजबूत करने के लिये 41 गवाहों से पूछताछ की.

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