SC ने ''आप'' की याचिका को किया खारिज कहा, चुनाव का निर्णय EC करेगी

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने दिल्ली में जल्द से जल्द चुनाव करवाने की मांग की थी. न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से चुनाव कार्यक्रम जल्द तय करने को कहने से इनकार किया और कहा कि अब निर्वाचन आयोग इसे देखेगा. गौरतलब […]

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने दिल्ली में जल्द से जल्द चुनाव करवाने की मांग की थी.

न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से चुनाव कार्यक्रम जल्द तय करने को कहने से इनकार किया और कहा कि अब निर्वाचन आयोग इसे देखेगा.

गौरतलब है कि आप की ओर से इस संबंध में एक याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के राज्यपाल से दिल्ली में सरकार गठन के मुद्दे पर जवाब तलब किया था.

हालांकि उपराज्यपाल के उस कदम की न्यायालय ने तारीफ की थी जिसमें उन्होंने सरकार बनाने के लिए सभी पार्टियों से बात करने की बात की थी. बाद में उपराज्यपाल के इस प्रयास से कोई फायदा नहीं हुआ.

उच्चतम न्यायालयके सख्त रवैये के बाद ही दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया जिसके बाद दिल्ली में चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया था.अब राज्य में दोनों बड़ी पार्टियां आप और भाजपा चुनाव की तैयारियों में जुट गईं है.

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