सीबीआई को जांच पूरी करने के लिए दो सप्ताह का समय, पीडि़ता ने बताया कैसे हुई सड़क दुर्घटना

नयी दिल्ली :उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता और उसके वकील के एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने संबंधी मामले की जांच पूरी करने के लिए सोमवार को सीबीआई को दो सप्ताह का समय और दिया. रेप पीड़िता ने अपने एक रिश्तेदार को बताया कि बिल्कुल सामने से आकर ट्रक ने उनकी […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 19, 2019 12:44 PM

नयी दिल्ली :उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता और उसके वकील के एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने संबंधी मामले की जांच पूरी करने के लिए सोमवार को सीबीआई को दो सप्ताह का समय और दिया. रेप पीड़िता ने अपने एक रिश्तेदार को बताया कि बिल्कुल सामने से आकर ट्रक ने उनकी कार को रौंदा था . पीड़िता ने उन्हें यह भी बताया कि कार चला रहे उनके वकील ने रिवर्स गियर लेकर ट्रक के रास्ते में न आने की पूरी कोशिश की लेकिन ट्रक चालक ने इसके बावजूद उनकी कार को रौंद डाला. बता दें कि वकील की भी हालत गंभीर है और उनका भी एम्स में इलाज चल रहा है.

सड़क हादसे में बलात्कार पीड़िता और उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे. न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की एक पीठ ने सीबीआई की चार सप्ताह का समय और देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था दी. सीबीआई ने बलात्कार पीड़िता और उसके वकील के बयान अब तक दर्ज ना हो पाने का हवाला देते हुए अदालत से चार सप्ताह का समय और मांगा था. पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को घायल वकील को पांच लाख रुपए देने का आदेश भी दिया है. वकील की हालत गंभीर बताई जाती है.

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