एसएससी प्रश्नपत्र लीक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केस डायरी और प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया

नयी दिल्ली : एसएससी परीक्षा पत्र लीक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केस डायरी और जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि इस मामले पर 11 अप्रैल को सुनवाई की जायेगी. शीर्ष अदालत ने […]

By Prabhat Khabar Print Desk | April 9, 2019 3:16 PM

नयी दिल्ली : एसएससी परीक्षा पत्र लीक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केस डायरी और जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि इस मामले पर 11 अप्रैल को सुनवाई की जायेगी.

शीर्ष अदालत ने एक अप्रैल को कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की पिछले साल हुई एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल)2017 पुन:परीक्षा के नतीजे घोषित करने की अनुमति दे दी थी. न्यायालय ने कहा था कि संगठन में ही किसी के भ्रष्ट होने की वजह से लाखों बेरोजगार युवकों को खामियाजा भुगतना पड़ा था. एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय 2017 की परीक्षा के प्रश्न पत्र कथित रूप से लीक होने की वजह से कई दिन तक रोजगार की उम्मीद लगाये युवकों ने विरोध प्रकट किया था.

इसी विरोध के बीच कर्मचारी चयन आयोग ने प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी थी. शीर्ष अदालत ने पिछले साल 31 अगस्त को इस परीक्षा के नतीजों की घोषणा पर रोक लगाते हुये कहा था कि ऐसा लगता है कि पूरी परीक्षा और व्यवस्था ही दागी है. इस परीक्षा में लाखों छात्र शामिल हुये थे.

शीर्ष अदालत ने इन छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुये 2017 की परीक्षा रद्द करने और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या सीबीएसई द्वारा नये सिरे से परीक्षा कराने की हिमायत की थी. हालांकि, केंद्र ने कहा था कि पूरे प्रश्न पत्र की पुन:परीक्षा कराने की आवश्यश्कता नहीं है क्योंकि लीक ‘एकदम सीमित” था और इसमें संलिप्त लोगों की पहचान हो गयी है तथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

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