दिल्ली हाई कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं के फोन टैपिंग के आरोपों पर केंद्र से जवाब मांगा

नयी दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और उनके सहयोगियों की याचिका पर केंद्र का जवाब मांगा, जिसमें दावा किया गया कि उनके फोन टैप किये जा रहे हैं और फोनों को गैर-कानूनी तकनीकी निगरानी पर रखा गया है. इसे भी देखें : फोन टैपिंग मामला : मुकुल […]

By Prabhat Khabar Print Desk | March 19, 2019 6:39 PM

नयी दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और उनके सहयोगियों की याचिका पर केंद्र का जवाब मांगा, जिसमें दावा किया गया कि उनके फोन टैप किये जा रहे हैं और फोनों को गैर-कानूनी तकनीकी निगरानी पर रखा गया है.

इसे भी देखें : फोन टैपिंग मामला : मुकुल की याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट ने केंद्र व पश्चिम बंगाल सरकार से मांगा जवाब

न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल ने दूरसंचार और गृह मंत्रालयों के जरिये केंद्र तथा आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव (गृह) को नोटिस जारी किया. न्यायाधीश ने वाईएसआर कांग्रेस के पूर्व सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी तथा पांच अन्य की याचिका पर ये नोटिस जारी किये.याचिकाकर्ताओं में पार्टी प्रमुख जगनमोहन रेड्डी के निजी और राजनीतिक सहायक भी शामिल हैं.

अदालत ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की. केंद्र सरकार के वकील अजय दिगपॉल ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने केंद्र को ज्ञापन सौंपा, जिसे आंध्र प्रदेश सरकार को भेजा गया है, क्योंकि आरोप राज्य सरकार के खिलाफ है.

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