दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा,संविधान पीठ के फैसले के बाद भी हमारा कामकाज ठप

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली सरकार की ट्रांसफर-पोस्टिंग से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन के संबंध में संविधान पीठ के फैसले के बावजूद उसका कामकाज बिल्कुल ठप है. दिल्ली सरकार ने न्यायालय से कहा , संविधान पीठ […]

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली सरकार की ट्रांसफर-पोस्टिंग से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन के संबंध में संविधान पीठ के फैसले के बावजूद उसका कामकाज बिल्कुल ठप है. दिल्ली सरकार ने न्यायालय से कहा , संविधान पीठ के फैसले के बावजूद वह अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति के आदेश नहीं दे पा रही है. दिल्ली में सेवाओं को नियंत्रित करने सहित अधिसूचनाओं से जुड़े मामलों पर अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी.

गौरतलब है कि चार जुलाई को दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि चुनी हुई सरकार लोकतंत्र में अहम है, इसलिए मंत्री-परिषद के पास फैसले लेने का अधिकार है. पीठ ने यह भी कहा कि एलजी के पास कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है. संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि हर मामले में LG की सहमति जरूरी नहीं, लेकिन कैबिनेट को फैसलों की जानकारी देनी होगी.

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