Buxar News: अवैध हथियार में 3 वर्षों की सजा, दो सगे भाइयों के पास से बरामद हुआ था हथियार

प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी कुमार नारूण की अदालत ने अवैध हथियार के मामले में इटारी थाना के भीकमपुर गांव का रहने वाला कंजन गिरी एवं प्रिंस गिरी को 3 वर्षों की कारावास की सजा सुनाई

बक्सर कोर्ट.

प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी कुमार नारूण की अदालत ने अवैध हथियार के मामले में इटारी थाना के भीकमपुर गांव का रहने वाला कंजन गिरी एवं प्रिंस गिरी को 3 वर्षों की कारावास की सजा सुनाई, कोर्ट ने अलग-अलग दफाओं में अर्थ दंड भी लगाया है जिसे नहीं देने पर अतिरिक्त समय जेल में बिताने होंगे. सुनवाई में सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारी श्रद्धा उपाध्याय एवं सुमेश मिश्रा ने बहस में हिस्सा लिया.

बताते चले की 30 जुलाई 2019 को थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि अभियुक्त के पास अवैध हथियार है, छापेमारी में पुलिस ने देशी राइफल, देसी कट्टा 9 जिंदा कारतूस एवं 11 फायर किया हुआ खोखा बरामद किया था. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों की गवाही को प्रस्तुत किया गया जहां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को धारा 25(1बी) में 3 वर्ष के साधारण करवास एवं 1000 जुर्माना वही 26 (1) के तहत 2 साल 9 महीने का साधारण करवास एवं ₹1000 जुर्माना की सजा सुनाई गई. जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्तों को 15 दिन अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे. दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By RAVIRANJAN KUMAR SINGH

RAVIRANJAN KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >