विसर्जन शोभायात्रा निकालने के लिए लेना होगा लाइसेंस

दुर्गा पूजा के दौरान जिले भर में शांति व्यवस्था बनाये रखने को लेकर जमुई जिला पुलिस ने गाइडलाइन जारी की है.

By PANKAJ KUMAR SINGH | September 26, 2025 9:33 PM

जमुई . दुर्गा पूजा के दौरान जिले भर में शांति व्यवस्था बनाये रखने को लेकर जमुई जिला पुलिस ने गाइडलाइन जारी की है. पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी गाइडलाइंस के अनुसार, बिहार में शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध है, इस कारण लोग मद्यपान से पूरी तरह दूर रहें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें. साथ ही किसी भी तरह की अफवाह, भड़काऊ टिप्पणी या अशोभनीय पोस्ट को सोशल मीडिया पर साझा न करें. यदि इस तरह की कोई गतिविधि सामने आती है तो तत्काल इसकी सूचना स्थानीय थाना या डायल 112 पर दें. इसके अलावा दुर्गा पूजा के दौरान प्रतिमा स्थापना व शोभायात्रा निकालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. शोभायात्रा केवल निर्धारित मार्ग से ही निकाला जाये. पूजा पंडालों में अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगाये जाये. पंडालों में ऐसी झांकी व चित्र या नारे प्रदर्शित न हों जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत हो. यातायात नियमों का पालन करने और किसी भी स्थिति में पुलिस प्रशासन को सहयोग करने की अपील की गयी है. जिला पुलिस की तरफ से कहा गया है कि बिना लाइसेंस के कोई भी जुलूस या शोभायात्रा नहीं निकाली जायेगी. जुलूस में किसी भी प्रकार का हथियार प्रदर्शन, फूअड़ गाने या धार्मिक उन्माद फैलाने वाले नारे लगाने की अनुमति नहीं होगी. शोभायात्रा के रास्ते में पड़ने वाले अस्पताल, स्कूल, संवेदनशील स्थल और धार्मिक स्थलों के पास रुकना प्रतिबंधित रहेगा. इस दौरान सड़क या राजमार्ग को अवरुद्ध करने और लोगों से जबरन चंदा वसूलने पर भी कड़ी कार्रवाई की जायेगी. इस पर्व में सहयोग और अनुशासन ही सुरक्षा की गारंटी है. किसी भी आपातकालीन स्थिति में नागरिक डायल 112 पर कॉल कर तत्काल मदद ले सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है