जिले के डीलर के 48 रिक्त पदों को भरने की तैयारी में जुटा प्रशासन, महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा 35% आरक्षण
गोपालगंज. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास कर रही है.
गोपालगंज. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास कर रही है. ऐसे में शिक्षित बेरोजगार युवा, महिला और पुरुष को डीलर बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल की गयी है. जिला प्रशासन के द्वारा जिले के 48 रिक्त डीलर पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी गयी है. सरकार के निर्देश पर डीएम पवन कुमार सिन्हा द्वारा डीलरों के रिक्त पदों को मानक के अनुरूप स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से भरने का निर्देश गोपालगंज और हथुआ के एसडीओ को दिया गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि डीलरों के रिक्त पदों को भरने का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाये. गोपालगंज और हथुआ अनुमंडल के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में डीलर के 48 पद रिक्त हैं. इन पदों को भरने के लिए आगामी 12 से 27 सितंबर तक अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज और हथुआ के कार्यालय में निबंधित डाक से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन स्वीकार किये जायेंगे. इनमें लाइसेंस को लेकर अनुसूची एक में आवेदन किया जायेगा जबकि स्वयं सहायता समूह, महिलाओं और पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों को अनुसूची दो में आवेदन करना होगा. आवेदक संबंधित पंचायत या वार्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए. मैट्रिक पास और व्यस्क होना चाहिए. कंप्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी. राशन दुकान की लाइसेंस को लेकर आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थियों को कुल 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जायेगा. वहीं जनप्रतिनिधि विधायक, विधान पार्षद, सांसद के साथ-साथ पंचायत प्रतिनिधि मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य और उनके सगे संबंधियों को राशन की उचित मूल्य की दुकान की लाइसेंस नहीं मिलेगी. इतना ही नहीं, आटा चक्की के मालिक और उनके संबंधियों को भी लाइसेंस नहीं दिया जायेगा. राशन दुकान लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पांच पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, आवेदक का मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर, शैक्षणिक एवं कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित स्व-अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र की छायाप्रति, सीओ द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं आवास प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति, कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ प्रमाण पत्र मूल में, आवेदक द्वारा स्वघोषणा पत्र, राशन दुकान संचालित करने वाली जमीन का खाता, खेसरा, रकबा से संबंधित खतियान, दस्तावेज और लगान रसीद की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी.
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