गोड्डा में अयोग्य राशन कार्डधारियों की सूची जारी, 10 अक्टूबर तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

इनकम टैक्स, वाहन व जीएसटी पेयर पाये गये लाभुकों के राशन कार्ड होंगे रद्द

गोड्डा जिले में अयोग्य राशन कार्डधारियों की पहचान कर उनके कार्ड निरस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है. यह कार्रवाई उपायुक्त के निर्देश पर खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा की जा रही है. विभाग ने जिले के दस प्रखंडों और नगर क्षेत्र में ऐसे राशन कार्डधारियों की सूची तैयार की है जो इनकम टैक्स दाता, चारपहिया वाहन मालिक या जीएसटी पंजीकृत व्यापारी हैं. ऐसे लाभुकों को अपात्र मानते हुए उनके राशन कार्ड रद्द किये जाएंगे. जिला प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार, गोड्डा प्रखंड में 458, गोड्डा नगर में 207, पोडैयाहाट में 299, सुंदरपहाड़ी में 73, पथरगामा में 225, महागामा में 427, मेहरमा में 246, ठाकुरगंगटी में 158, बसंतराय में 131 और बोआरीजोर में 432 राशन कार्ड रद्द किये जाने की प्रक्रिया में हैं. कुल मिलाकर 2,656 राशन कार्डों को निरस्त किया जा रहा है. विभागीय जानकारी के अनुसार, गोड्डा प्रखंड में 319 इनकम टैक्स दाता, 138 वाहन मालिक और एक जीएसटी पंजीकृत व्यक्ति राशन लाभ ले रहे थे. गोड्डा नगर क्षेत्र में 179 इनकम टैक्स पेयर और 28 वाहन मालिक शामिल हैं. इसी प्रकार पोडैयाहाट में 235 इनकम टैक्स दाता, 61 वाहन मालिक और 3 जीएसटी पेयर, महागामा में 358 इनकम टैक्स दाता, 63 वाहन मालिक और 6 जीएसटी पेयर शामिल हैं. इस प्रकार विभिन्न प्रखंडों में सैकड़ों अयोग्य लाभुक सूचीबद्ध किये गये हैं. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी राशन कार्डधारी को अपने कार्ड निरस्त किये जाने पर आपत्ति हो, तो वे 10 अक्टूबर 2025 तक संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी या अनुमंडल कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. इसके बाद उनकी आपत्ति की जांच कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

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Author: SANJEET KUMAR

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