एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को 10 साल की सजा, एक लाख जुर्माना

कटकमदाग थाना में मामला दर्ज था

By SUNIL PRASAD | September 25, 2025 10:52 PM

हजारीबाग. सिविल कोर्ट के अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश पीके गोस्वामी की अदालत ने गुरुवार को एनडीपीएस एक्ट के आरोपी रिंकू अंसारी उर्फ शाहजाद आलम को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामला कटकमदाग थाना के कांड संख्या 34/24 से संबंधित है. तत्कालीन सहायक अवर निरीक्षक भावेश प्रसाद सिंह के बयान पर केस दर्ज हुआ था. 29 फरवरी 2024 को कटकमदाग थाना क्षेत्र के कूद गांव निवासी रिंकू अंसारी को पुलिस ने नशीला पदार्थ रखने की सूचना पर छापामारी कर गिरफ्तार किया था. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने गांव के ही एक अर्द्धनिर्मित आवास से लगभग दो क्विंंटल गांजा बरामद किया था. इस मामले में अपर लोक अभियोजक मीनाक्षी कंडुलना ने आठ गवाहों का परीक्षण कराया. इनमें तत्कालीन डीएसपी श्रीनीरज एवं कांड के आइओ शामिल हैं. अदालत ने दोनों पक्षाें को सुनने, गवाहों का बयान एवं प्रदत्त साक्ष्य के बाद यह निर्णय सुनाया.

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