नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

गया. नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दस दिनों तक लगातार दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने मंगलवार को दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. पॉक्सो

गया. नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दस दिनों तक लगातार दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने मंगलवार को दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत ने दोषी अभियुक्त रंजीत कुमार गुप्ता को धारा 376 तथा चार पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास व पचास-पचास हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 366 (ए) के तहत पांच वर्ष की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार तथा सूचक के अधिवक्ता आमोद कुमार ने बताया कि इस मामले में पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. अपनी प्राथमिकी में उन्होंने कहा कि पांच मार्च 2020 को अभियुक्त रंजीत कुमार गुप्ता ने पीड़िता को बहला फुसला कर पहले बोधगया ले गया, उसके बाद औरंगाबाद तथा फिर मुंबई ले गया जहां दस दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों की गवाही हुई. अदालत में अपने फैसले में पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया. यह मामला इमामगंज थाना कांड संख्या 40/2020 से संबंधित है.

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