Jamshedpur news : दो आरोपियों को मिली जमानत, चेक बाउंस का आरोपी बरी समेत कोर्ट की तीन खबरें

जुगसलाई : सरकारी काम में बाधा पहुंचाने मामले में जेल में बंद है दोनों आरोपीJamshedpur news : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुरेंद्र बेदिया के कोर्ट से मंगलवार को जुगसलाई थाना

जुगसलाई : सरकारी काम में बाधा पहुंचाने मामले में जेल में बंद है दोनों आरोपी

Jamshedpur news :

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुरेंद्र बेदिया के कोर्ट से मंगलवार को जुगसलाई थाना में दर्ज सरकारी काम में बाधा पहुंचाने वाले घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद दो आरोपियों को जमानत मिली. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश झा व आनंद झा ने पैरवी की. इससे पूर्व 5 दिसंबर 2024 को जुगसलाई में सड़क दुर्घटना के बाद पुलिसिया जांच व कार्रवाई के दौरान हल्ला-हंगामा करने वाले आदित्यपुर-2 निवासी गौरव झा व परसुडीह निवासी राहुल कुमार के खिलाफ दारोगा विमल बैठा ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की धारा लगाकर केस दर्ज कराया था. मामले में दोनों आरोपी पिछले 11 दिनों से जेल में बंद थे.

चेक बाउंस मामले में साक्ष्य के अभाव में आरोपी बरी

जमशेदपुर:

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अर्पणा कुमार के कोर्ट से मंगलवार को चेक बाउंस के आरोपी गुरदीप सिंह बेदी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. जमीन खरीदने के एवज में सुंदरनगर में रहने वाले गुरदीप सिंह बेदी ने चार लाख रुपये का चेक दिया था. चेक बाउंस होने पर मंतोष उपाध्याय ने चेक बाउंस का केस किया था, लेकिन कोर्ट में पर्याप्त साक्ष्य और आरोप साबित नहीं हो सका.

मानगो : आर्म्स एक्ट में आरोपी के 313 का बयान दर्ज

जमशेदपुर :

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पूजा लाल के कोर्ट में मंगलवार को आर्म्स एक्ट के आरोपी प्रवीर सिंह का सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान हुआ. आरोपी अपने बयान में खुद को निर्दोष बताते हुए केस को झूठा बताया. मालूम हो कि पुलिस ने तीन साल पहले 2021 में गुप्त सूचना के आधार पर प्रवीर सिंह को पकड़ा था. छापेमारी में 4 कट्टा, 2 पिस्तौल समेत अन्य हथियार बरामद किया गया था.

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By Prabhat Khabar News Desk

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