मुजफ्फरपुर. रेलवे स्टेशन पर 200 ग्राम गांजा के साथ पकड़े गए एक अभियुक्त को अनन्य विशेष न्यायालय, मुजफ्फरपुर ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. रेल थाना मुजफ्फरपुर द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और चार्जशीट के आधार पर, अभियुक्त मो. हारुण रशीद को एनडीपीएस के तहत दोषी ठहराया गया. अभियुक्त पारू का रहने वाला है. न्यायालय ने हारुण रशीद को 10 हजार का अर्थदंड लगाया है. इसके साथ ही, न्यायालय ने जेल में बिताई गई 29 दिन की अवधि को ही उनकी सजा में समायोजित कर दिया है.
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