Ranchi news: हादसे में युवक की मौत मामले में कार चालक गिरफ्तार

मामले में मृतक अमरेंद्र के भाई धर्मेंद्र कुमार ने धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

रांची. सड़क हादसे में आदर्श नगर निवासी अमरेंद्र कुमार उपाध्याय उर्फ बुलेट की हुई मौत के मामले में धुर्वा पुलिस ने आरोपी कार चालक रोहित मिंज (23) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वह धुर्वा बस स्टैंड के समीप का निवासी है. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कार चलाने के दौरान अमरेंद्र कुमार उपाध्याय पर नजर नहीं पड़ी और अनजाने में वे गाड़ी की चपेट में आ गये होंगे. इस मामले में मृतक अमरेंद्र के भाई धर्मेंद्र कुमार ने धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. कहा था कि 29 अगस्त की शाम में भाई अमरेंद्र कुमार उपाध्याय अपने मित्रों युवराज और राकेश पांडेय के साथ बाबा खाटू श्याम का जागरण प्रभात तारा मैदान के समीप देखने गये थे. लौटने के दौरान जेएससीए स्टेडियम रोड में वाहन ने धक्का मार दिया था. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी थी.

केसीसी बिल्डकॉन कंपनी से रंगदारी मांगने के आरोपी को मिली जमानत

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने रातू रोड फ्लाइओवर बनानेवाली कंपनी केसीसी बिल्डकॉन से रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी शिव शर्मा उर्फ कुमार शिवेंद्र की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दाैरान अदालत ने प्रार्थी व प्रतिवादी का पक्ष सुना. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने प्रार्थी को जमानत प्रदान की. अदालत ने प्रार्थी को 20-20 हजार के दो निजी मुचलकों पर जमानत की सुविधा दी है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी शिवेंद्र शर्मा ने जमानत याचिका दायर की थी. उसके खिलाफ केसीसी बिल्डकॉन कंपनी से रंगदारी मांगने के मामले में सुखदेवनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज थी. एटीएस ने मामले को हैंडओवर लेते हुए कांड संख्या-3/2024 के तहत एटीएस थाना में प्राथमिकी दर्ज की थी.

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Published by: Deepesh kumar

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