पैक्स गोदाम की जमीन पर बन रहे सामुदायिक भवन के निर्माण पर लगी रोक

बिना स्थल परीक्षण व प्राक्लन बनाने कराया जा रहा था कार्य

By SUJIT KUMAR | September 5, 2025 5:44 PM

बिना स्थल परीक्षण व प्राक्लन बनाने कराया जा रहा था कार्य देव. देव नगर पंचायत के पैक्स गोदाम के समीप में बन रहे सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य पर सीओ ने रोक लगा दी है. सीओ दीपक कुमार ने बताया कि देव- देव मोड़ मुख्य मार्ग पर राजा जगन्नाथ उच्च विद्यालय के गेट के समीप व देव नगर पंचायत के पैक्स गोदाम के पास विधायक निधि से लगभग 15 लाख की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा था. पैक्स अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने इस निर्माण पर छह जून 2025 को ही आपत्ति दर्ज करायी थी. देव अंचल कार्यालय व वरीय अधिकारियों को आवेदन देकर जांच की मांग की थी. उनके आवेदन के आलोक में पैक्स भूमि की मापी करायी गयी. अंचल अमीन देव के मापी प्रतिवेदन के अनुसार सामुदायिक भवन निर्माण के लिए अंचल से खाता संख्या 448 प्लॉट संख्या 4997 में 95 डी जमीन जो जिला पर्षद के स्वामित्व के अंतर्गत आता है, चिह्नित कर पत्रांक 1994 दिनांक 29 सितंबर 2022 को योजना पदाधिकारी औरंगाबाद को भेज दिया गया था. सीओ के प्रतिवेदन के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी सह डीडीसी औरंगाबाद के पत्र को अंचल द्वारा प्रतिवेदित भूमि को जिला पर्षद के स्वामित्व बने रहने के शर्त के आधार पर विधायक अनुशंसित सामुदायिक भवन निर्माण के लिए अनापत्ति दिया गया था, लेकिन स्थानीय विधायक ने आपत्ति के बावजूद जबरन सामुदायिक भवन का निर्माण खाता संख्या दो, प्लॉट संख्या 5000 जो देव नगर पंचायत कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड के स्वामित्व वाली भूमि में कराया जा रहा है. यह मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत विधायक व सांसद निधि द्वारा अनुशंसित योजनाओं का क्रियान्वयन स्थानीय क्षेत्र विकास अभियंत्रण संघटन औरंगाबाद द्वारा कराया जाता है. इस योजना के संदर्भ में विभागीय कार्यपालक अभियंता ने बताया कि निर्माण कार्य पर भूमि विवाद को लेकर रोक लगा दिया गया था. जिला योजना पदाधिकारी औरंगाबाद द्वारा भी स्थल जांच कर सामुदायिक भवन निर्माण पर रोक लगाया गया था. कनीय अभियंता द्वारा बिना स्थल परीक्षण एवं प्राक्लन के अनुसार प्रस्तावित योजना का ले आउट किये बगैर कार्य कराया जा रहा था. इस संदर्भ में पुनः पैक्स अध्यक्ष देव ने सभी कागजातों के आधार पर पुनः पत्रांक 30 दिनांक तीन सितंबर 2025 को पैक्स के जमीन से अतिक्रमण मुक्त कराने का आवेदन दिया गया. इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को भी दी गयी थी. जिला सहकारिता पदाधिकारी औरंगाबाद के पत्रांक के आलोक में अंचल अधिकारी देव ने तत्काल निर्माण कार्य पर रोक लगाने का पत्र निर्गत किया, जिसे देव थानाध्यक्ष द्वारा पैक्स गोदाम के पास अनाधिकृत रूप से बन रहे सामुदायिक भवन निर्माण कार्य पर रोक संबंधी नोटिस को चस्पा कर रोक लगाया गया. इधर, पैक्स अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि प्रारंभ के दिन से ही निर्माण कार्य का विरोध कर रहे थे. निर्माण को लेकर काफी राजनीति भी हुई उन्होंने पैक्स की बैठक बुलायी व सभी सदस्यों से राय विचार के उपरांत जिला कृषि साख सहयोग समिति, उप विकास आयुक्त, जिला पदाधिकारी व अन्य जगहों पर भी आवेदन देकर निर्माण पर आपत्ति दर्ज करायी थी. परंतु कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी. अंचल अमीन द्वारा पैक्स की भूमि की नापी करायी, नापी के दौरान स्पष्ट हुआ कि पैक्स की अपनी जमीन पर निर्माण किया जा रहा है, जो की विधि सम्मत नहीं है. इधर एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गयी है.

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