बक्सर कोर्ट.
एसीजेएम प्रथम की अदालत ने बगेन गोला थाना कांड संख्या 54 /2022 में अभियुक्त बाबूलाल यादव को अवैध हथियार के मामले में सजा सुनाई है. बताते चले की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना के बोगन गोला का रहने वाला बाबूलाल यादव के पास अवैध हथियार है जहां पुलिस ने छापेमारी करते हुए अभियुक्त के पास से देसी कट्टा तथा कई जिंदा कारतूस बरामद किया था. उक्त मामले के सुनवाई एसीजेएम प्रथम के न्यायालय में की गई जहां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को अलग-अलग दफाओं में तीन-तीन वर्षों के कारावास एवं पांच पांच हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई गई, जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे. सुनवाई में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी हरीश कुमार एवं अभियोजन पदाधिकारी प्रियांशु मिश्रा ने बहस में हिस्सा लिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
