27 नवंबर को हाईकोर्ट सुनाएगा कंगना के ऑफिस पर बीएमसी की कार्रवाई का फैसला

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के ऑफिस पर मनपा द्वारा की गई तोड़क कार्रवाई पर बांबे हाईकोर्ट आगामी 27 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी. फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से मुंबई महानगरपालिका की तोड़क कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर 2020 को इस मामले की सुनवाई पूरी करअपना फैसला सुरक्षित रख दिया था. न्यायमूर्ति एसजे काथावाला व न्यायमूर्ति रियाज छागला की खंडपीठ 27 नवंबर को अपना फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की है.

By कोरी | November 24, 2020 2:09 PM

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के ऑफिस पर मनपा द्वारा की गई तोड़क कार्रवाई पर बांबे हाईकोर्ट आगामी 27 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी. फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से मुंबई महानगरपालिका की तोड़क कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर 2020 को इस मामले की सुनवाई पूरी करअपना फैसला सुरक्षित रख दिया था. न्यायमूर्ति एसजे काथावाला व न्यायमूर्ति रियाज छागला की खंडपीठ 27 नवंबर को अपना फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की है.

मुंबई मनपा ने पिछले माह रनौत के बंगले में अवैध निर्माण किए जाने को लेकर वहां पर तोड़क कार्रवाई की थी. मनपा के मुताबिक रनौत ने मनपा की अनुमति के बिना अपने घर में बदलाव किया है. उनकी मुआवजे की मांग आधारहीन है और यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. जबकि रनौत ने अपनी याचिका में मनपा की कार्रवाई को नियमों के विपरीत बताया था और मनपा से दो करोड़ रुपए के नुकसान हर्जाने की मांग की थी. कंगना रनौत की याचिका के अनुसार मनपा ने तोड़क कार्रवाई को लेकर जारी की गई नोटिस पर जवाब देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया है.

गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा था कि यदि मनपा कंगना रनौत की तरह हर मामले में कार्रवाई को लेकर तेजी दिखाती तो मुंबई शहर आज रहने लायक बेहतरीन जगह होती थी. यह कहते हुए खंडपीठ ने मनपा को आगे कार्रवाई करने से रोक दिया था.

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एक्ट्रेस कंगना रनौत की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता बिरेंद्र सराफ ने दावा किया था कि मनपा ने दुर्भावना के तहत मेरे मुवक्किल के खिलाफ कार्रवाई की है क्योंकि मेरे मुवक्किल ने राज्य सरकार के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी की थी. इसके अलावा शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने मेरे मुवक्किल को धमकाया भी था.

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