कमाल तीन बार अदालत के सामने पेश हुए, लेकिन अब तक पूछताछ नहीं हुई: सलमान

मुंबई : वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में पांच साल की सजा के खिलाफ अभिनेता सलमान खान द्वारा दायर अपील पर सुनवाई के दौरान बंबई उच्च न्यायालय ने आज कहा कि चश्मदीद गवाह कमाल खान निचली अदालत के सामने तीन बार पेश हुए लेकिन अभियोजन पक्ष उनसे पूछताछ करने में नाकाम रहा. बचाव […]

By Prabhat Khabar Print Desk | November 24, 2015 9:29 PM

मुंबई : वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में पांच साल की सजा के खिलाफ अभिनेता सलमान खान द्वारा दायर अपील पर सुनवाई के दौरान बंबई उच्च न्यायालय ने आज कहा कि चश्मदीद गवाह कमाल खान निचली अदालत के सामने तीन बार पेश हुए लेकिन अभियोजन पक्ष उनसे पूछताछ करने में नाकाम रहा.

बचाव पक्ष के वकील अमित देसाई ने सलमान की अपील की सुनवाई के दौरान दलील दी, ‘‘अगर कमाल खान को कटघरे में खडा किया जाता है, तो पुलिस अंगरक्षक दिवंगत रवींद्र पाटिल के सभी सबूत फेंक दिये जाएंगे क्योंकि वह अभियोजन के मामले को ध्वस्त कर देंगे.
” गायक कमाल खान सलमान के पारिवारिक मित्र हैं और वह 28 सितंबर 2002 को उस समय अभिनेता के साथ थे जब वे बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट से रवाना हुए और विले पार्ले स्थित रेन बार गये। इसके बाद वे जुहू तारा रोड पर जेडब्ल्यू मेरियट होटल गये थे। घर लौटते वक्त सलमान की कार बांद्रा में एक दुकान से जा टकराई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई थी जबकि चार अन्य घायल हुए थे.
देसाई ने दलील दी कि अभियोजन ने मजिस्ट्रेट अदालत और सत्र अदालत में सुनवाई के दौरान कमाल खान से पूछताछ नहीं की और अब बंबई उच्च न्यायालय में उसने इस महत्वपूर्ण गवाह की गवाही के अनुरोध वाली सलमान की याचिका का विरोध किया.

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