21 जून को नीट री-एग्जाम, ऑनलाइन मोड में कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया जोर

Supreme Court On NEET Re Exam 2026: सुप्रीम कोर्ट ने Re-NEET परीक्षा को लेकर NTA और केंद्र सरकार को निर्णय लेने की छूट दी है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये बात कही.

Supreme Court On NEET Re Exam 2026: 21 जून को नीट यूजी की दोबारा परीक्षा होगी. सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. कोर्ट ने फिलहाल 21 जून को होने वाली Re-NEET परीक्षा को लेकर NTA और केंद्र सरकार को निर्णय लेने की छूट दी है. साथ ही परीक्षा को ऑनलाइन मोड में कराने पर कोई अनिवार्य निर्देश नहीं दिया गया है.

अगले साल की परीक्षा ऑनलाइन मोड में कराए जाने की तैयारी

सुनवाई के दौरान NTA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि NEET UG को 2027 से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में कराने की तैयारी की जा रही है, लेकिन 21 जून 2026 को होने वाली री-एग्जाम मौजूदा व्यवस्था ( पेन पेपर मोड) के तहत ही आयोजित होगी.

सुरक्षा व्यवस्थान मजबूत की गई है

NTA ने कोर्ट में यह भी कहा कि री-एग्जाम के लिए सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत की गई है. क्वेश्चनपेपर की सुरक्षा, निगरानी प्रणाली और मल्टी-लेयर ऑथेंटिकेशन जैसे कई नए उपाय लागू किए गए हैं ताकि दोबारा किसी तरह की गड़बड़ी न हो.

SC ने सरकार और NTA से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले NTA के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा था कि पूर्व में जो पेपर लीक हुए, एनटीई ने उससे कोई सबक नहीं लिया है. कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार पर भी इससे जवाब मांगा. साथ ही कहा कि छात्रों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही.

दोबारा नहीं करनी होगी रजिस्ट्रेशन


इस साल NEET UG 2026 में करीब 22 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल होने वाले हैं. NTA के अनुसार उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी और पहले से रजिस्ट्रर्ड अभ्यर्थी सीधे री-एग्जाम में शामिल हो सकेंगे. अब छात्रों की नजर 21 जून को होने वाली परीक्षा और उससे पहले जारी होने वाले एडमिट कार्ड व सिटी इंटिमेशन स्लिप पर टिकी है.

3 मई को हुई थी NEET UG परीक्षा

NEET UG 2026 की परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद NTA ने परीक्षा रद्द कर दी थी. इसके बाद दोबारा परीक्षा 21 जून को कराने का फैसला लिया गया. मामले की जांच CBI कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में भी इस संबंध में कई याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है.

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Published by: Shambhavi Shivani

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