Vikas Divyakirti: जजों पर टिप्पणी के मामले में दिव्यकीर्ति हाईकोर्ट पहुंचे, 21 जुलाई को सुनवाई

Vikas Divyakirti: प्रसिद्ध शिक्षाविद् डॉ. विकास दिव्यकीर्ति ने अजमेर कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ मानहानि मामले में समन जारी किए जाने को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है. यह मामला एक पुराने वीडियो में न्यायपालिका पर की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा है. सुनवाई 21 जुलाई को होगी.

By Pushpanjali | July 18, 2025 4:45 PM

Vikas Divyakirti: प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान दृष्टि IAS के संस्थापक और शिक्षाविद् डॉ. विकास दिव्यकीर्ति एक बार फिर चर्चा में हैं. एक पुराने वीडियो में न्यायपालिका से जुड़ी कथित टिप्पणी को लेकर अजमेर के एक वकील ने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की थी. इस शिकायत पर अजमेर की एक स्थानीय अदालत ने संज्ञान लेते हुए दिव्यकीर्ति को समन जारी किया था.

हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका

इस आदेश के खिलाफ डॉ. दिव्यकीर्ति ने राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका दायर की है. यह याचिका 21 जुलाई 2025 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ द्वारा की जाएगी.

दलील: मानहानि का मामला नहीं बनता

डॉ. दिव्यकीर्ति की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सुमीर सोढ़ी ने अदालत में तर्क दिया कि जिस वीडियो के आधार पर मामला दर्ज किया गया है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे अपराध की श्रेणी में आने वाली मानहानि सिद्ध होती हो. इसलिए यह शिकायत खारिज की जानी चाहिए.

सोशल मीडिया पर तेज हुई चर्चा

इस विवाद ने शिक्षा जगत और सोशल मीडिया में हलचल मचा दी है. कुछ लोग दिव्यकीर्ति के पक्ष में हैं तो कुछ लोग न्यायपालिका पर टिप्पणी को लेकर नाराजगी जता रहे हैं. अब सभी की नजरें 21 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं.

Also Read: Success Story: केदारनाथ में घोड़ा-खच्चर चलाने वाले अतुल अब पढ़ेंगे IIT मद्रास में, हासिल की 649वीं ऑल इंडिया रैंक

Also Read: BHU Admission 2025: 13 लाख छात्रों के लिए BHU का दरवाजा खुला, तुरंत कर लें रजिस्ट्रेशन