एसबीआई से 20 लाख की निकासी पर टीडीएस से बचने के लिए इन नियमों की रखनी होगी जानकारी

अगर आप एसबीआई (SBI) के ग्राहक हैं और एक साल में अपने खाते से 20 लाख रुपये की नकदी निकासी करते हैं, तो टीडीएस से बचने के लिए कुछ नियमों की जानकारी रखना जरूरी है. देश के सबसे बड़े बैंक ने ट्वीट के जरिए टीडीएस से बचने के लिए खास नियमों की जानकारी दी है. बैंक ने अपने ग्राहकों को बताया है कि सालाना 20 लाख रुपये तक कैश निकासी पर टीडीएस (TDS) से बचा जा सकता है.

By Prabhat Khabar Print Desk | July 11, 2020 5:33 PM

नयी दिल्ली : अगर आप एसबीआई (SBI) के ग्राहक हैं और एक साल में अपने खाते से 20 लाख रुपये की नकदी निकासी करते हैं, तो टीडीएस से बचने के लिए कुछ नियमों की जानकारी रखना जरूरी है. देश के सबसे बड़े बैंक ने ट्वीट के जरिए टीडीएस से बचने के लिए खास नियमों की जानकारी दी है. बैंक ने अपने ग्राहकों को बताया है कि सालाना 20 लाख रुपये तक कैश निकासी पर टीडीएस (TDS) से बचा जा सकता है.

दरअसल, अगर बीते तीन साल में कोई इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं फाइल किया गया है और सालाना 20 लाख या इससे अधिक की नकदी निकासी की जाती है, तो सेक्शन 194एन के तहत टीडीएस कट जाता है. आइए, जानते हैं कि एसबीआई ने टीडीएस से बचने के लिए कौन-कौन से नियमों की जानकारी दी है.

टीडीएस से बचने के नियम

  • इसके लिए सबसे पहले तो आपको बैंक में अपने पैन कार्ड की डिटेल्स जमा करनी होगी. अगर आपने पहले से ही पैन कार्ड डिटेल्स (PAN Card) दी है, तो दोबारा इसे जमा करने की जरूरत नहीं है.

  • पैन कार्ड न होने की वजह से टैक्स देयता बढ़ जाती है.

तीन साल के एक बार भी आईटीआर दाखिल नहीं करने वालों को देना होगा ब्याज

  • सालाना 20 लाख रुपये की कैश की निकासी करते हैं, तो पैन जमा करने या न करने की स्थिति में कोई ब्याज नहीं देना होगा.

  • अगर 20 लाख 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का कैश की निकासी करते हैं और पैन कार्ड डिटेल्स जमा किया है तो आपको 2 फीसदी टैक्स कट सकता है. वहीं, पैन​ डिटेल्स नहीं जमा करने की स्थिति में 20 फीसदी टीडीएस देना पड़ सकता है.

  • अगर किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपये से अधिक का कैश विड्रॉल किया है और पैन कार्ड डिटेल्स जमा है तो 5 फीसदी टीडीएस देना होगा. अगर पैन कार्ड डिटेल्स नहीं जमा है तो 20 फीसदी टीडीएस देना होगा.

एसबीआई ने यह भी बताया है कि जिन ग्राहकों ने बीते 3 साल में से किसी भी साल के इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, तो उनसे 1 करोड़ रुपये की अधिक निकासी पर 2 फीसदी की दर से टैक्स काटा जाता रहेगा.

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Posted By : Vishwat Sen

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