ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 69 फीसदी से पास होना होगा, गाड़ी को रिवर्स करना होगा अनिवार्य, ...जानें कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

driving license, driving skill test, regional transport office : नयी दिल्ली : वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के इच्छुक उम्मीदवारों को अब कड़े स्किल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा. वाहन चलाने के साथ-साथ गाड़ी पीछे करने यानी रिवर्स में चलाने को भी अनिवार्य कर दिया गया है. उक्त बातें केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी है. साथ ही कहा है कि सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए 69 फीसदी के साथ पास करना अनिवार्य होगा.

नयी दिल्ली : वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के इच्छुक उम्मीदवारों को अब कड़े स्किल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा. वाहन चलाने के साथ-साथ गाड़ी पीछे करने यानी रिवर्स में चलाने को भी अनिवार्य कर दिया गया है. उक्त बातें केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी है. साथ ही कहा है कि सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए 69 फीसदी के साथ पास करना अनिवार्य होगा.

नितिन गडकरी ने कहा है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के प्रावधानों के मुताबिक, ड्राइविंग स्किल टेस्ट में वाहनों में होनेवाले रिवर्स गियर को सटीकता के साथ बायें और दायें की ओर पीछे ले जाकर दिखाना होगा. इस टेस्ट को पास करना अनिवार्य कर दिया गया है. प्रावधानों के मुताबिक, ड्राइविंग स्किल टेस्ट लेने का उद्देश्य योग्य और प्रतिभाशाली चालक तैयार करना है.

उन्होंने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस संबंध में संवेदनशील होते हुए सेवाओं को जल्द से जल्द चालू करने को कहा गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि ड्राइविंग स्किल टेस्ट के लिए बुकिंग करते समय आवेदकों को ड्राइविंग टेस्ट डेमों के लिए एक वीडियो लिंक भी दिया जायेगा.

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि शहरी इलाकों से गुजरने वाली सड़कों पर फुटपाथ और साइकिल ट्रैक भी बनाये जायेंगे. उन्होंने बताया कि दिल्ली-मंबई राजमार्ग को ‘ई-राजमार्ग’ बनाया जायेगा. इससे राजमार्ग पर परिवहन सेवाएं सस्ती होंगी. गडकरी ने सांसदों को ई-साइकिल को लोकप्रिय बनाने की अपील की.

क्या है ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन की प्रक्रिया

  • पहले आप सारथी वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन फार्म डाउनलोड करें.

  • स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार फॉर्म को भरने का काम करें.

  • ‘जमा करें’ पर क्लिक करें

  • यदि आवेदक एक नाबालिग है, तो फॉर्म के प्रिंट आउट लें और पार्ट D को भर लें. उसके बाद निकटतम आरटीओ में जाकर लाइसेंस देनेवाले अधिकारियों की मौजूदगी में पार्ट D पर माता-पिता / संरक्षक द्वारा सिग्नेचर कराना होता है.

  • आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें ( जैस उम्र का प्रमाण, पते का प्रमाण, लर्नर लाइसेंस नंबर)

  • सबमिट करने के बाद एक वेब एप्लिकेशन नंबर आपको प्राप्त होगा, जो बाद में एप्लिकेशन स्थिति को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाता है.

  • आवेदन पूरा हो जाने के बाद, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको कन्फर्मेशन मैसेज भेज दिया जायेगा.

लर्निंग लाइसेंस के लिए कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई

  • सबसे पहले राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट ttps://Parivahan.Gov.In/ पर जाएं.

  • राज्यों की दी गयी सूची में अपने राज्य का नाम सलेक्ट करें.

  • लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑप्शन पर क्लिक करें.

  • फॉर्म पूरा भरें.

  • साथ ही आईडी प्रूफ, उम्र प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, अटैच करें.

  • अपना रिसेंट फोटो और डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करें.

  • इसके बाद आपको टेस्ट ड्राइव की तारीख सिलेक्ट करना होगा.

लाइसेंस बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज

लाइसेंस बनाने के लिए आपको आधार कार्ड के साथ साथ वोटर आईडी, अपना बिजली बिल, राशन कार्ड में से कोई एक लेना होगा. इसके अलावा आप आयु प्रमाण पत्र के लिए 10वीं के सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड ले सकते हैं. इसके अलावा आप भारत के नागरिक हो और आपकी उम्र कम-से-कम 18 साल पर होनी चाहिए.

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