सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली पेंशन पाने वालों को मिली बड़ी राहत, सरकार के इस कदम से दूर होगी परेशानी

Family Pension Settlement Latest News Updates पारिवारिक पेंशन (Family Pension) पाने वालों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर सामने आयी है. दरअसल, सरकार (Government) ने एक प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया है, जिसके तहत सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी (Government Employee) की मौत पेंशन के कागजात जमा किए बिना हो जाने के मामले में पेंशन से जुड़ी आगे की प्रक्रिया को सरकार द्वारा अपनाया जाएगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 3, 2021 5:52 PM

Family Pension Settlement Latest News Updates पारिवारिक पेंशन (Family Pension) पाने वालों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर सामने आयी है. दरअसल, सरकार (Government) ने एक प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया है, जिसके तहत सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी (Government Employee) की मौत पेंशन के कागजात जमा किए बिना हो जाने के मामले में पेंशन से जुड़ी आगे की प्रक्रिया को सरकार द्वारा अपनाया जाएगा.

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) रूल, 1972 के नियम 59 के तहत सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत होने पर पेंशन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है. इसके तहत सरकारी कर्मचारी को अपने रिटायरमेंट के छह महीने पहले पेंशन से जुड़े पेपर को जमा करना होता है. ऐसे कई मामले सामने आए है कि जिसमें बिना पेपर जमा किए बिना सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है. इसी के मद्देनजर अब सरकार ने एक प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है. जिसके तहत मृतक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के संबंध में पेंशन के प्रसंस्करण और अनुमोदन के लिए अपनाया जा सकता है. ताकि उसके या उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन की मंजूरी मिल सकें.

सरकारी कर्मचारी को अपने रिटायमेंट के बाद मिलने वाले पेंशन का दावा समय रहते कर देने की बात कही जाती है. कर्मचारी के परिवार के सदस्य को भी इस कार्य को गंभीरता से लेने की सलाह दी जाती है. ऐसा नहीं करने पर आगे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. गौर हो कि इससे पहले केंद्र सरकार ने हाल ही में एक अहम फैसला लेते हुए पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों व उनके परिजनों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा. कर्मचारी के 25 साल से कम आयु की संतान, बेरोजगार संतान एवं अविवाहित, विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री को भी यह लाभ पूरी तरह से एवं समान रूप से प्राप्‍त होगा.

पारिवारिक पेंशन स्कीम 1971 में हुए 54वें संशोधन के अनुसार अब सात साल की सेवा अवधि पूरी करने से पहले ही यदि किसी कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उस कर्मचारी के परिजन अब दस वर्ष तक कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन यानी आखिरी सैलेरी की 50 प्रतिशत राशि पाने के पूर्ण रूप से हकदार होंगे.

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