EPFO Form 10C: नौकरीपेशा लोगों के लिए सैलरी का एक हिस्सा भविष्य निधि (EPF) में जमा होना बुढ़ापे का बड़ा सहारा होता है. कंपनी आपके फंड में जो 12% योगदान देती है, उसका 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है. लेकिन कई बार लोग 10 साल की नौकरी पूरी होने से पहले ही काम छोड़ देते हैं, जिससे वे रेगुलर पेंशन के हकदार नहीं बन पाते. ऐसी स्थिति में फंसे पैसों को निकालने के लिए EPFO का ‘फॉर्म 10C’ सबसे बड़ा मददगार बनता है. इसके जरिए आप पेंशन स्कीम में जमा अपना पूरा पैसा वापस पा सकते हैं.
फॉर्म 10C किसको भरना चाहिए?
पेंशन फंड का लाभ उठाने या उसे वापस पाने के लिए EPFO ने कुछ नियम तय किए हैं. फॉर्म 10C का इस्तेमाल मुख्य रूप से इन परिस्थितियों में किया जाता है:
- जिन्होंने 10 साल की सर्विस पूरी होने से पहले ही नौकरी छोड़ दी है.
- जो कर्मचारी 10 साल की नौकरी पूरी किए बिना ही 58 वर्ष की उम्र के हो चुके हैं.
- जिन्होंने 10 साल की नौकरी तो पूरी कर ली है, लेकिन उनकी उम्र अभी 50 साल से कम है.
- 50 से 58 वर्ष के बीच के ऐसे कर्मचारी, जो समय से पहले कम की हुई (रिड्यूस्ड) या पूरी पेंशन का विकल्प चुनना चाहते हैं.
- किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उनके परिवार वाले या नॉमिनी, बशर्ते सदस्य की उम्र 58 वर्ष से अधिक हो चुकी हो और उन्होंने 10 साल की सेवा पूरी न की हो.
- इसके अलावा, अगर आप 2 महीने से अधिक समय से बेरोजगार हैं या कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तब भी ईपीएफ सदस्यता जारी रखते हुए इस फॉर्म से पैसे निकाल सकते हैं.
कौन से डॉक्युमेंट्स हैं जरूरी?
इस फॉर्म को भरने के लिए आपको अपना नाम, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN), आधार नंबर, पैन नंबर, पिता या पति का नाम, जन्मतिथि और नौकरी जॉइन करने व छोड़ने की तारीख जैसी बुनियादी जानकारियां देनी होंगी. इसके साथ ही नीचे दिए गए डॉक्युमेंट्स लगाने होते हैं:
- बैंक खाते के वेरिफिकेशन के लिए एक साफ खाली या कैंसिल्ड चेक (Cancelled Cheque).
- अगर आप स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र.
- यदि सदस्य की मृत्यु हो चुकी है, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट.
- कानूनी उत्तराधिकारी (Legal Heir) द्वारा दावा किए जाने पर सक्सेशन सर्टिफिकेट.
- ऑफलाइन आवेदन की स्थिति में फॉर्म के साथ 1 रुपये का रेवेन्यू स्टैम्प लगाना जरूरी है.
ऑनलाइन क्लेम कैसे करें?
आप घर बैठे EPFO के ई-सेवा पोर्टल पर जाकर आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इसकी प्रक्रिया बेहद सरल है:
- सबसे पहले EPFO के ई-सेवा पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर जाएं.
- अपना UAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करें.
- ऊपर मेन्यू में से ‘Online Services’ में जाकर ‘Claim Form (Form-31, 19, 10C & 10D)’ को चुनें.
- स्क्रीन पर अपनी सभी पर्सनल और नौकरी की डिटेल्स को ठीक से चेक करें.
- सहमति देने के लिए ‘Certificate of Undertaking’ पर ‘Yes’ पर क्लिक करें.
- अब ‘Proceed for Online Claim’ चुनें और ड्रॉपडाउन मेन्यू से ‘Form 10C’ का चयन करें.
- मांगी गई सभी जरूरी डिटेल्स भरें, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करके फॉर्म सबमिट कर दें.
सफलतापूर्वक फॉर्म जमा होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS कंफर्मेशन आ जाएगा. इसके कुछ दिनों बाद क्लेम सेटल हो जाता है और पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आ जाता है.
ये भी पढ़ें: दुनिया में टेंशन के बीच मजबूत रहेगी भारत की रफ्तार, RBI ने जताया भरोसा
