उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पात्र बालिकाओं को 6 अलग-अलग चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है. योजना का लाभ लेने के लिए परिवार का उत्तर प्रदेश का निवासी होना और निर्धारित आय सीमा समेत अन्य शर्तें पूरी करना जरूरी है. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की बेवसाइट https://mksy.up.gov.in/women_welfare/index.php के मुताबिक , आवेदक, माता-पिता और बालिका का आधार भी अनिवार्य है. यहां जानें पात्रता, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया.
कन्या सुमंगला योजना में कितने रुपये मिलते हैं? योजना में कुल 6 चरणों में लाभ मिलता है-
कब मिलेगा लाभ राशि
1-बालिका के जन्म पर ₹5,000
2-एक साल के भीतर पूरा टीकाकरण होने पर ₹2,000
3-कक्षा 1 में प्रवेश पर ₹3,000
4- कक्षा 6 में प्रवेश पर ₹3,000
5-कक्षा 9 में प्रवेश पर ₹5,000 6-10वीं/12वीं पास करके स्नातक या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश पर ₹7,000 इस तरह सभी चरणों की पात्रता पूरी होने पर कुल ₹25,000 तक की सहायता मिल सकती है।
MKSY कौन ले सकता है लाभ? मुख्य पात्रता शर्तें:
- परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए.
- परिवार के पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण उपलब्ध होना चाहिए.
- परिवार की सालाना आय अधिकतम ₹3 लाख होनी चाहिए.
- सामान्यतः एक परिवार की अधिकतम दो बालिकाओं को योजना का लाभ मिलता है.
- परिवार में अधिकतम दो बच्चे होने की शर्त भी लागू है.
- कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे दूसरे प्रसव में जुड़वा बालिकाएं होने पर, नियमों के अनुसार तीसरी बालिका को भी लाभ मिल सकता है.
- गोद ली गई बालिका के मामले में भी निर्धारित शर्तों के अनुसार लाभ दिया जा सकता है.
- MKSY ऑनलाइन आवेदन के लिए जरूरी कागज
आवेदक का पंजीकरण करते समय
- बैंक खाते की जानकारी
- बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी - माता/पिता, अभिभावक या पात्र बालिका के नाम का खाता, जैसा पोर्टल पर लागू हो.
- यदि माता या पिता जीवित नहीं हैं तो संबंधित मृत्यु प्रमाण पत्र.
- मोबाइल नंबर आदि की जानकारी.
बालिका के पंजीकरण के लिए
- बालिका की जानकारी
- यदि बालिका गोद ली गई है तो गोद लेने का प्रमाण पत्र.
- आधिकारिक मैनुअल में चरण के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज भी बताए गए हैं.
MKSY चरण के हिसाब से कागज
- 1 - जन्म के समय बालिका की नवीनतम फोटो, निवास प्रमाण पत्र,जन्म से संबंधित विवरण/प्रमाण, जैसा पोर्टल मांगे
- 2 - टीकाकरण,बालिका की फोटो टीकाकरण कार्ड,निवास प्रमाण पत्र आगे के चरणों में स्कूल/कॉलेज में प्रवेश और पढ़ाई से जुड़े प्रमाण-पत्र/दस्तावेज मांगे जा सकते हैं.
- 3- आवेदन करते समय बालिका की फोटो, निवास प्रमाण, स्कूल का प्रवेश प्रमाण/प्रमाण-पत्र और संबंधित कक्षा की मार्कशीट तैयार रखना बेहतर है. आधिकारिक पोर्टल चरण के अनुसार दस्तावेज अपलोड करने का विकल्प देता है.
MKSY घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- आधिकारिक पोर्टल खोलें:मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का आधिकारिक पोर्टल
- वेबसाइट पर Citizen Services/नागरिक सेवा या ऑनलाइन आवेदन से संबंधित विकल्प चुनें.
- नया पंजीकरण करें और आवेदक की जानकारी भरें.
- मोबाइल नंबर पर आने वाले OTP से सत्यापन करें.
- लॉगिन करने के बाद बालिका का पंजीकरण करें.
- बालिका का नाम, जन्म तिथि, माता-पिता/अभिभावक की जानकारी और परिवार से संबंधित मांगी गई जानकारी भरें.
- बैंक खाते की जानकारी भरें और पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करें.
- जिस चरण के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसके अनुसार जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
- पूरा फॉर्म ध्यान से चेक करके Submit करें.
- आवेदन जमा होने के बाद मिलने वाला Application/Registration Number सुरक्षित रखें. इसी से आगे आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है। यूपी सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन CSC, साइबर कैफे या अपने मोबाइल/कंप्यूटर से भी किया जा सकता है.
MKSY एक जरूरी बात अगर बच्ची अभी नवजात है, तो पहले चरण के लिए आवेदन करें. बाद में टीकाकरण, कक्षा 1, कक्षा 6, कक्षा 9 और उच्च शिक्षा वाले चरणों में संबंधित पात्रता पूरी होने पर अगले चरण के लिए आवेदन किया जा सकता है. योजना के आधिकारिक मैनुअल में इन छह चरणों की अलग-अलग शर्तें और राशि दी गई है.
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