30 तक दें केवाइसी नहीं तो खाते से लेन-देन बंद!

मुंबई : आयकर विभाग के ताजा आदेश के तहत एक जुलाई, 2014 से 31 अगस्त, 2015 के बीच खोले गये बैंक खातों को जल्द से जल्द स्व प्रमाणित करना होगा. ऐसे खाता धारकों को 30 अप्रैल तक आधार कार्ड से लिंक कराना और केवाइसी ब्योरा देना भी अनिवार्य है. ऐसा नहीं करनेवालों के खातों को […]

By Prabhat Khabar Print Desk | April 13, 2017 7:49 AM

मुंबई : आयकर विभाग के ताजा आदेश के तहत एक जुलाई, 2014 से 31 अगस्त, 2015 के बीच खोले गये बैंक खातों को जल्द से जल्द स्व प्रमाणित करना होगा. ऐसे खाता धारकों को 30 अप्रैल तक आधार कार्ड से लिंक कराना और केवाइसी ब्योरा देना भी अनिवार्य है. ऐसा नहीं करनेवालों के खातों को फॉरन टैक्स कॉम्प्लायंस एक्ट (एफएटीसीए) नियमों के तहत ब्लॉक कर दिया जायेगा.

ऐसे बैंक खाता धारक अपने खातों से किसी प्रकार का वित्तीय लेन-देन नहीं कर सकेंगे. हालांकि, ब्लॉक करने के बाद डीटेल्स देने पर खाते फिर से चालू हो जायेंगे. इस संबंध में सीबीडीटी ने भी बयान जारी कर ऐसे खाता धारकों को स्पष्ट आदेश जारी किया है. मालूम हो कि एफएटीसीए को लागू करने के लिए अमेरिका के साथ अंतर सरकारी समझौता (आइजीए) 31 मार्च 2015 को किया गया था.

क्या है एफएटीसीए

एफएटीसीए भारत और अमेरिका के बीच ऐसी संधि है जिसके बाद ऐसे खाता धारकों के वित्तीय लेन-देन की जानकारी एक दूसरे से साझा की जाती है. दोनों देशों ने इस संबंध में 31 अगस्त, 2015 को एक संधि पर हस्ताक्षर किये थे. इसे विदेशी खाते कर क्रियान्वयन कानून का नाम दिया गया.

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