सरकार ने टैक्सपेयर्स को दी मोहलत, अब 31 अगस्त तक दाखिल कर सकते हैं ITR

नयी दिल्ली : सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया. इस कदम से करदाताओं को राहत मिलेगी. इससे पहले वेतनभोगी करदाताओं और इकाइयों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 थी. इसे भी […]

By Prabhat Khabar Print Desk | July 23, 2019 9:18 PM

नयी दिल्ली : सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया. इस कदम से करदाताओं को राहत मिलेगी. इससे पहले वेतनभोगी करदाताओं और इकाइयों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 थी.

इसे भी देखें : 31 तक रिटर्न जमा नहीं करने पर 10 हजार जुर्माना

वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2019 से बढ़ाकर 31 अगस्त, 2019 कर दिया है. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए स्रोत से कर कटौती (टीडीएस) का प्रमाणपत्र यानी फार्म 16 के देर से जारी होने के कारण आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ाने की मांग की जा रही थी.

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए नियोक्ताओं के लिए फार्म -16 जारी करने की अंतिम तिथि 25 दिन बढ़ाकर 10 जुलाई कर दिया था. इसकी वजह से वेतनभोगी करदाताओं के पास 20 दिन के अंदर आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय बचा था.

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