Voter ID Card चोरी या खो गया है? घर बैठे ऐसे बनाएं डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड

Voter ID Card, Duplicate Voter Card, How To : कई लोगों के वोटर आईडी कार्ड खो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं या किसी वजह से नष्ट भी हो जाते हैं. ऐसे में इसका मतलब यह कतई नहीं है कि अब कुछ नहीं हो सकता. वोटर कार्ड खोने पर आप अपना डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 1, 2020 4:52 PM

Voter ID Card : वोटर आईकार्ड या मतदाता पहचान पत्र (Voter ID card) भारत सरकार द्वारा जारी किया गया बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है. यह सिर्फ मतदान के दौरान वोट देने में ही आपकी मदद नहीं करता, बल्कि यह पते और पहचान के सबूत के रूप में बैंक, लाइसेंस, बिजली/टेलीफोन कनेक्शन आदि में भी काम आता है.

कई बार हममें से कई लोगों के वोटर आईडी कार्ड खो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं या किसी वजह से नष्ट भी हो जाते हैं. ऐसे में इसका मतलब यह कतई नहीं है कि अब कुछ नहीं हो सकता. वोटर कार्ड खोने पर आप अपना डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं.

डुप्लीकेट वोटर कार्ड (Duplicate Voter ID card) बनवाने की तीन वजह हो सकती है-

  • कार्ड चोरी हो जाना

  • कार्ड गुम होना

  • कार्ड फट जाना

वोटर आईडी कार्ड (Voter ID card) दोबारा बनवाने के लिए आपको अपने चुनाव/निर्वाचन अधिकारी के पास जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा.

डुप्लीकेट वोटर कार्ड (Duplicate Voter ID card) बनवाने की प्रक्रिया क्या है? आइए जानें-

  • अपने घर के पास मौजूद निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर जाएं.

  • यहां से दूसरा वोटर आई कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म लें.

  • नाम, पता और पुराने वोटर आई कार्ड का नंबर भरें.

  • इन चीजों के समर्थन वाले दस्तावेज की फोटो कॉपी जमा कराएं.

  • आवेदन के साथ सभी दस्तावेज निर्वाचन कार्यालय में जमा कराएं.

  • आपके दस्तावेजों के वेरीफाई होने के बाद आपको दूसरा वोटर आई कार्ड जारी कर दिया जाएगा.

  • इसके कुछ दिन बाद आप निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर से अपना दूसरा वोटर आई कार्ड ले सकते हैं.

डुप्लीकेट वोटर आई कार्ड (Voter ID card) के लिए आवेदन करने का ऑनलाइन तरीका-

अब डुप्लीकेट वोटर आई कार्ड के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आप बहुत आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं.

  • सबसे पहले आप डुप्लीकेट वोटर आई कार्ड के लिए फॉर्म डाउनलोड करें.

  • इसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं: https://www.nvsp.in/

  • इसके बाद फॉर्म भरकर उसमें सभी जरूरी दस्तावेज लगायें. इनमें वोटर आई कार्ड गुम होने पर की गयी प्राथमिकी की कॉपी, पते और पहचान का प्रमाण आदि शामिल हैं.

  • इसके बाद इस फॉर्म को आप अपने स्थानीय निर्वाचन अधिकारी के पास जमा कराएं.

  • यहां से आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा. इसकी मदद से आप अपने राज्य के चुनाव अधिकारी की वेबसाइट से यह पता कर सकते हैं कि आपका वोटर आई कार्ड बना है या नहीं.

  • एक बार वोटर आईकार्ड बन जाने के बाद आप स्थानीय चुनाव अधिकारी के पास से इसे ले लें.

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