Pakistan: फंडिंग मामले में इमरान खान की जमानत याचिका मंजूर, गिरफ्तारी से बचने के लिए पहुंचे थे लाहौर हाईकोर्ट

Pakistan: लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान की चुनाव आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन से संबंधित एक मामले में सुरक्षात्मक जमानत याचिका को मंजूरी दी है.

Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को फंडिंग मामले में बड़ी राहत मिली है. लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान की चुनाव आयोग (ECP) के बाहर विरोध प्रदर्शन से संबंधित एक मामले में सुरक्षात्मक जमानत याचिका को मंजूरी दी है.

गिरफ्तारी से बचने के लिए पहुंचे थे हाई कोर्ट

बता दें, पाकिस्तान के चुनाव कार्यालयों के बाहर हुए हिंसक प्रदर्शन मामले में इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, जिससे बचने के लिए वह लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे थे. इस दौरान, अपने नेता के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए खान के सैकड़ों समर्थक अदालत परिसर के बाहर एकत्र हुए. पिछले साल निषिद्ध वित्तपोषण मामले में खान (70) को निर्वाचन आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था. न्यायमूर्ति तारिक सलीम शेख ने मामले में खान की जमानत अर्जी की सुनवाई के लिए उन्हें अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था.

पिछले हफ्ते जमानत की अवधि बढ़ाने से कोर्ट ने कर दिया था इनकार

अदालत ने इमरान खान को शाम पांच बजे तक की समय सीमा दी थी, लेकिन बाद में इसे कुछ और मिनटों के लिए बढ़ाते हुए चेतावनी दी थी कि यदि वह दिये गये समय पर अदालत कक्ष में पहुंचने में नाकाम रहते हैं तो न्यायाधीश वहां से चले जाएंगे. टेलीविजन फुटेज में देखा जा सकता है कि अदालत की ओर बढ़ रहे इमरान खान के काफिले पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई जा रही हैं. बड़ी संख्या में उनके समर्थक वाहनों के अगल-बगल खड़े हैं और वे खान के समर्थन में नारे लगा रहे हैं. कोर्ट के मुख्य द्वार पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था. इस्लामाबाद स्थित एक आतंकवाद रोधी अदालत ने पिछले हफ्ते मामले में उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया था.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Samir Kumar

More than 15 years of professional experience in the field of media industry after M.A. in Journalism From MCRPV Noida in 2005

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >