कराची: पाकिस्तान तालिबान प्रमुख मुल्ला फजलुल्ला और संगठन के पूर्व प्रवक्ता शहीदुल्ला शाहिद को पिछले साल कराची में हुए घातक हमले के सिलसिले में गुरुवार को यहां एक अदालत ने भगोडा घोषित कर दिया.
कराची आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने फजलुल्ला (40) और शाहिद को आठ जून को हवाई अड्डे पर हुए हमले के लिए घोषित भगोडा करार दिया. इस हमले में 29 लोग और 10 विदेशी हमलावर मारे गए थे.अमेरिका द्वारा फजलुल्ला को एक वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने और उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाने के दो दिन बाद अदालत का यह फैसला आया है.
बहरहाल, एटीसी ने मामले की सुनवाई 29 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी.गौरतलब है कि शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पाकिस्तानी सामाजिक कार्यकर्ता मलाला युसूफजई पर हमला का मुख्य आरोपी मुल्ला फजलुल्ला को ही बनाया गया था. फजलुल्ला ने हमले की जिम्मेवारी ली थी. उसी प्रकार आर्मी स्कूल पेशावर में हुए कत्लेआम में भी मुल्ला का नाम सामने आया है. दबी जुबान ने मुल्ला ने हमले की जिम्मेवारी भी ली थी. मुल्ला को भगोड़ा करने के साथ ही अदालत ने उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया है.
